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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (21 जून) को कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति सी एस कर्णन के उस आग्रह पर विचार करने से इंकार कर दिया जिसमें उन्होंने अंतरिम जमानत दिए जाने तथा अदालत की अवमानना की वजह से स्वयं को सुनाई गई छह माह की सजा पर रोक लगाने की मांग की थी।
जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एस के कौल की बेंच ने कहा कि इस मामले में सात जजों की बेंच का आदेश मानना कोर्ट का दायित्व है और कर्णन को चीफ जस्टिस की बेंच के समक्ष यह मामला बताना चाहिए।
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