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भोपाल | कलेक्टर डॉ. सुदाम खाडे ने आज श्रीमती सरला इसरानी को ग्राम लाऊखेड़ी अंतर्गत निजी सम्पत्ति 0.061 हेक्टेयर (करीब 6565 स्क्वायर फिट) के मालिकाना अभिलेख सुपुर्द किए। भोपाल जिले में मर्जर एग्रीमेंट के अंतर्गत शामिल निजी सम्पत्तियों का संबंधितों को मालिकाना हक दिये जाने संबंधी यह पहला मामला है।
उल्लेखनीय है कि भोपाल रियासत एवं भारत संघ के मध्य निष्पादित मर्जर एग्रीमेंट दिनांक 30/04/1949 के अंतर्गत नवाब द्वारा निजी तौर पर धारित अचल सम्पत्ति आदि की एक अनुसूची तैयार की गई थी। इस अनुसूची में उल्लेखित नवाब की निजी संपत्ति के अतिरिक्त भोपाल रियासत की अन्य समस्त संपत्तियां पूर्ववत शासन की संपत्तियां स्वयमेव शासन में वष्ठित हो गई थी, किन्तु यह अन्य संपत्तियां भी शासन के बजाये परिवार के नाम पर दर्ज बनी रही।
मध्य प्रदेश शासन, राजस्व विभाग ने 3 अप्रैल 18 को निर्देश जारी किए थे कि ऐसी सभी भूमियों के मामले में जो आज भी भू-अभिलेखों में निजी दर्ज हैं (उन भूमियों को छोड़कर जिन पर शासकीय अस्पताल, शासकीय गेस्ट हाऊस, शासन के निकायों/ उपक्रमों आदि के अथवा सार्वजनिक प्रयोजनों के निर्माण हो चुके हैं अथवा जो सार्वजनिक उपयोग में हैं) भू-अभिलेखों में यथोचित संशोधन रोके नहीं जायें।
भोपाल जिले में मर्जर एग्रीमेंट में शामिल निजी संपत्तियों के मालिकों को उनका मालिकाना हक देने हेतु भू अभिलेखों में यथोचित संशोधन का कार्य निरंतर जारी है।
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