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जबलपुर, 05 जुलाई, 2018. प्रदेश में उच्च न्यायालय स्तर से लेकर जिला न्यायालयों, तालुका न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, कुटुम्ब न्यायालयों में 14 जुलाई 2018 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार म.प्र. उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री हेमंत गुप्ता जो कि म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक हैं, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष प्रशासनिक न्यायाधिपति न्यायमूर्ति श्री एस.के.सेठ के कुशल मार्गदर्शन एवं निर्देशन में आयोजित हो रहे हैं।
नेशनल लोक अदालत के अन्तर्गत विभिन्न न्यायालयों में रखे जाने वाले लम्बित प्रकरणों में आपराधिक शमनीय प्रकरण, पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 अन्तर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, एम.ए.सी.टी. प्रकरण (मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्रकरण), श्रम विवाद प्रकरण, विद्युत एवं जल कर व बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), वैवाहिक प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, सेवा मामले जो सेवा निवृत्त संबंधी लाभों से संबंधित हैं, राजस्व प्रकरण (सिर्फ जिला व उच्च न्यायालयों में लंबित), दीवानी इत्यादि मामले महत्वपूर्ण है। इसके अलावा प्रीलिटिगेशन (मुकदमा पूर्व) के अंतर्गत पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, बैंक रिकवरी संबंधी मामले, श्रम विवाद संबंधी मामले, विद्युत एवं जल कर व बिल संबंधी (सिर्फ शमनीय प्रकरण), आपराधिक शमनीय प्रकरण, वैवाहिक प्रकरण, दीवानी इत्यादि मामले महत्वपूर्ण हैं। अर्थात् 14 जुलाई को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में दीवानी एवं आपराधिक शमनीय मामलों सहित सभी प्रकार के मामले रखे जाएंगे जिनमें पक्षकार सौहाद्र्रपूर्ण वातावरण में प्रकरणों का निराकरण कराने के लिए प्रयास कर सकेंगे।
आम जनता व पक्षकारगण से आग्रह किया गया है कि वे अपने न्यायालय में लंबित एवं मुकदमेंबाजी के पूर्व (प्रीलिटिगेशन प्रकरण) उपरोक्त प्रकार के चिन्हित किये गये प्रकरणों या विवादों का उचित समाधान कर, आपसी सहमति से लोक अदालत में निराकरण कराना चाहते हैं वे संबंधित न्यायालय अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से सम्पर्क कर अपना मामला लोक अदालत में रखे जाने हेतु अपनी सहमति व आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र और नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक संख्या में भाग लें ।
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