कमिश्नर आशुतोष अवस्थी |
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जबलपुर. कमिश्नर आशुतोष अवस्थी ने एक राजस्व प्रकरण में की गई शिकायत की जांच में अनियमितता पाए जाने और इस प्रकरण में वायरल हुए एक ऑडियो में तहसीलदार द्वारा प्रकरण के निराकरण के लिए राशि की मांग के मामले में कलेक्टर के प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार मुनव्वर खान को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।
इस प्रकरण में कलेक्टर छवि भारद्वाज ने नामान्तरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्र पर सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किए तथा विधिवत् सुनवाई एवं अन्य जरूरी प्रक्रियाओं को दरकिनार करते हुए प्रकरण का निराकरण कर आदेश पारित किए जाने का उल्लेख अपने प्रतिवेदन में किया है। इस मामले में 11 जुलाई को वायरल हुए ऑडियो में सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा प्रकरण के निराकरण के लिए राशि मांगे जाने का भी जिक्र किया गया है।
कमिश्नर श्री अवस्थी ने तहसीलदार कोतवाली मुनव्वर खान के उपरोक्त कृत्य को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम – 3 का उल्लंघन मानते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम – 9 के प्रावधानों के तहत उनके निलम्बन की कार्यवाही की है। निलम्बन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय छिंदवाड़ा नियत किया गया है।
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