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ब्यूरो चीफ मालथौन, जिला सागर // अनिल तिवारी : 7693931564
सागर. अपने पदीय कर्तव्य पालन में गंभीर लापरवाही बरतने पर कमिष्नर सागर संभाग सागर श्री मनोहर दुबे ने शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज खुरई श्री सुरेष चंद दोहरे, प्रभारी प्राचार्य, एवं श्रीमती मीनाक्षी सिंह, व्याख्याता एवं छात्रावास अधीक्षिका को तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया है।
श्री सुरेष चंद दोहरे, प्रभारी प्राचार्य एवं श्रीमती मीनाक्षी सिंह, व्याख्याता एवं छात्रावास अधीक्षिका जिला सागर के द्वारा विगत 3 अपै्रल को बगैर सूचना एवं बगैर कोई वरिष्ठ अधिकारियों की अनुमति से आवासीय छात्रावास में श्री भगवानसिंह सौर, केयर टेकर के नाती के दस्टोन कार्यक्रम में आवासीय छात्रावास का पूर्ण उपयोग कर छात्रावास में राई नृत्य करवाया जाकर लगभग 150-200 व्यक्तियों का भोजन तैयार किया गया तथा अनजान महिलाओं एवं पुरूषों का आना जाना लगा रहा तथा देर रात तक कार्यक्रम चलता रहा एवं आसामाजिक व्यक्तियों एवं गार्डाें द्वारा शराब पीकर हंगामा किया व छात्रावास में बेड़नियों का फूहड डांस करवाया गया।
श्री भगवानसिंह सौर द्वारा छात्रावास में लगे सीसीटीव्ही कैमरे भी बंद कर दिए गए थे, जिससे रिकार्डिंग नहीं हो सकी। उक्त फूहड डांस का छात्रावास में निवासरत छात्राओं द्वारा मोबाईल कैमरे से वीडियो बनाया गया। छात्रावास में निवासरत छात्राओं को असुविधा का सामना करना पड़ा। जिसके संबंध में आपके द्वारा बताया गया कि आपको उक्त कार्यक्रम की जानकारी नहीं थी, जबकि आपका निवास भी उसी परिसर मंे है।
आपके निवासी के समक्ष ही उक्त कार्य क्रम संपन्न किया जा रहा था तथा श्री भगवानसिंह सौर द्वारा भी बताया गया कि उक्त कार्यक्रम की अनुमति प्राचार्य से एवं अधीक्षिका से मौखिक रूप से ली गई थी जिसके पष्चात छात्रावास मं दस्टोन कार्यक्रम में किया गया । यह श्री दोहारे की गंभीर लापरवाही का द्योतक है। इस संबंध में श्री दोहरे को कमिष्नर कार्यालय के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। श्री दोहरे द्वारा 11 अपै्रल को जवाब प्रस्तुत किया गया जो समाधानकारक नहीं है।
इस संबंध में उन्होंने कर्तव्य पालन में श्री सुरेष चंद दोहरे की गंभीर लापरवाही प्रदर्षित हुई है एवं शासन निर्देषों के विपरीत है। जो कि पदीय कर्तव्यों एवं दायित्वों का स्पष्ट उल्लंघन परिलक्षित होता है। श्री सुरेष चंद दोहरे का कृत्य मध्यप्रदेष सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत है जो अवचार है एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों का भी उल्लंघन है। अतः श्री सुरेष चंद दोहरे, प्रभारी प्राचार्य एवं श्रीमती मीनाक्षी सिंह, व्याख्याता एवं छात्रावास अधीक्षिका शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज खुरई जिला सागर के विरूद्ध मध्यप्रदेष सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।
निलंबन की अवधि में श्री सुरेष चंद दोहरे, प्रभारी प्राचार्य शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज खुरई जिला सागर को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा एवं शासकीय सहोद्राबाई राय पॉलीटेक्निक कॉलेज, सागर मुख्यालय निर्धारित किया है। तथा श्री दिनेष दुबे व्याख्याता शासकीय सहोद्राराय पॉलीटेक्निक कॉलेज सागर को आगामी आदेष तक शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज खुरई के प्राचार्य का प्रभार सौंपा है।
निलंबन की अवधि में श्रीमती मीनाक्षी सिंह, व्याख्याता प्राचार्य शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज खुरई जिला सागर को नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा एवं शासकीय सहोद्राराय पॉलीटेक्निक कॉलेज सागर उनका मुख्यालय निर्धारित किया जाता है तथा श्रीमती ज्योति गौतम व्याख्याता शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज खुरई को आगामी आदेष तक कन्या छात्रावास पॉलीटेक्निक कॉलेज खुरई को अधीषिक्षका का प्रभार सौंपा जाता है।
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