प्रतिनिधि // शेख अज्जू (नरसिंहपुर// टाइम्स ऑफ क्राइम)
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कलेक्टर ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए निर्देश
नरसिंहपुर। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जिले में जन सामान्य के हित, जानमाल की सुरक्षा व लोक शांति बनाये रखने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी संजीव सिंह ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश 30 जुलाई 2013 से 29 जनवरी 2014 तक के लिए लागू किया गया है। इस आदेश के उल्लंघन पर संबंधितों के विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जायेगी। जारी आदेश के अनुसार मकान व दुकान मालिक किरायेदारों की सूचि संबंधित थाने में दें, इसके बाद ही मकान व दुकान किराये से दी जायें।
घरेलू व व्यवसायिक नौकरों की सूचना थाने में देने के बाद ही उन्हें काम पर रखा जावे। छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों की सूचना थाने में दी जावे। होटलए लॉज, धर्मशाला में रूकने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र अनिवार्य रूप से लिया जावे। ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची प्रतिदिन थाने में दें। भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों और कारीगरों की सूचना संबंधित ठेकेदार थाने में दें। मकान मालिक पेइंगगेस्ट की सूचना थाने में देने के बाद ही उन्हें घर में रखें। ऐसे बाहरी व्यक्ति जो 15 दिनों से अधिक समय से किसी व्यक्ति के मकान में किराये से निवास कर रहे हैं, मकान मालिक उनकी सूचना तत्काल थाने में दें। ये सकाी सूचनाएं निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होंगी।
उल्लेखनीय है कि नरसिंहपुर जिला कृषि प्रधान होने से बाहर से जिले में लोगों का विशेष कर मजदूर वर्ग का आवागमन बना रहता है। ये लोग समीपवर्ती जिलों व अन्य प्रदेशों से आकर जिले में मजदूरी का कार्य करते हैं। इनमें से कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा जिले के किन्हीं मकानों में किराये से रहकर एवं नौकरों के रूप में कार्य करने के कारण असामाजिक एवं अवांछनीय गतिविधियों को संचालित किये जाने की प्रबल आशंका के फलस्वरूप जनसामान्य के जानमाल को खतरा उत्पन्न होने की आशंका को समाप्त करने व अंकुश लगाने के उद्देश्य से उक्त आदेश जारी किया गया है।
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