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रांची : चारा घोटाले के मामले में जेल में बंद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव को झारखंड उच्च न्यायालय में गुरुवार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आज लालू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। फिलहाल लालू चारा घोटाला केस में सजा काट रहे हैं।
जेल में बंद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद की चारा घोटाला से जुड़े एक मामले में जमानत याचिका आज खारिज होने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति पर लगा ग्रहण गहरा गया है।
झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर आर प्रसाद की एकल पीठ ने आज जब लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज की तो लालू के वकील और न्यायालय में उपस्थित उनके समर्थक अवाक रह गए। इससे पूर्व इस मामले में कल अदालत ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो का और लालू प्रसाद के वकील सुरेन्द्र सिंह का पक्ष सुना था।
न्यायालय ने इस मामले में लालू की जमानत याचिका पर फैसला सुनाने के लिए गुरुवार की तिथि निर्धारित की थी। जारी इससे पूर्व झारखंड उच्च न्यायालय ने 25 अक्तूबर को आंशिक सुनवाई के बाद बिहार के ही पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को खराब स्वास्थ्य के आधार पर दो माह की औपचारिक जमानत दे दी थी। लालू प्रसाद चारा घोटाले से जुड़े इस मामले में पांच वर्ष की कड़ी कैद की सजा यहां बिरसा मुंडा जेल में काट रहे हैं। विशेष सीबीआई न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह की अदालत ने लालू को यह सजा तीन अक्तूबर को सुनाई थी। इससे पूर्व उन्हें इस मामले में अदालत ने 30 सितंबर को ही दोषी करार देने के बाद जेल भेज दिया था।
झारखंड उच्च न्यायालय ने लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद आज कहा कि मामले में सीबीआई द्वारा जुटाये गये तथ्यों के मद्देनजर वह लालू यादव को फिलहाल जमानत दिये जाने के पक्ष में नहीं हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि सीबीआई ने चारा घोटाले के इस मामले में लालू यादव के खिलाफ जो तथ्य एकत्रित किये हैं और जो साक्ष्य उनके खिलाफ प्रस्तुत किये गये हैं वह बहुत ही गंभीर और मजबूत हैं जिसे देखते हुए अभी इस मामले में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है।
इसके अलावा न्यायालय ने जदयू सांसद जगदीश शर्मा के अधिवक्ता द्वारा उनकी सजा के खिलाफ पेश की गयी अपील और जमानत याचिका पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो को अपना प्रतिवाद (काउंटर एफिडेविट) पेश करने के निर्देश दिये। उनकी जमानत के मामले में सुनवाई के लिए न्यायालय ने 22 नवंबर की तिथि निर्धारित की। सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में 30 सितंबर को कुल 45 लोगों को दोषी ठहराया था और आठ लोगों को तो उसी दिन तीन-तीन वर्ष की कैद की सजा सुना दी थी लेकिन लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्रा, जगदीश शर्मा और तीन आईएएस अधिकारियों समेत शेष 37 अभियुक्तों को उसने तीन अक्तूबर को चार से पांच वर्ष के सश्रम कारावास और डेढ़ करोड़ रुपये तक के जुर्माने की सजा सुनायी थी।
झारखंड उच्च न्यायालय के आज के फैसले से 66 वर्षीय लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक जीवन पर लगा ग्रहण गहरा गया है और अब उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के लिए गहन चिंतन का विषय यह हो गया है कि 2014 के लोकसभा चुनावों को लेकर उनकी पार्टी की तैयारियों का क्या होगा।
रांची : चारा घोटाले के मामले में जेल में बंद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव को झारखंड उच्च न्यायालय में गुरुवार को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आज लालू की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। फिलहाल लालू चारा घोटाला केस में सजा काट रहे हैं।
जेल में बंद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद की चारा घोटाला से जुड़े एक मामले में जमानत याचिका आज खारिज होने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य और उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति पर लगा ग्रहण गहरा गया है।
झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आर आर प्रसाद की एकल पीठ ने आज जब लालू प्रसाद की जमानत याचिका खारिज की तो लालू के वकील और न्यायालय में उपस्थित उनके समर्थक अवाक रह गए। इससे पूर्व इस मामले में कल अदालत ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो का और लालू प्रसाद के वकील सुरेन्द्र सिंह का पक्ष सुना था।
न्यायालय ने इस मामले में लालू की जमानत याचिका पर फैसला सुनाने के लिए गुरुवार की तिथि निर्धारित की थी। जारी इससे पूर्व झारखंड उच्च न्यायालय ने 25 अक्तूबर को आंशिक सुनवाई के बाद बिहार के ही पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र को खराब स्वास्थ्य के आधार पर दो माह की औपचारिक जमानत दे दी थी। लालू प्रसाद चारा घोटाले से जुड़े इस मामले में पांच वर्ष की कड़ी कैद की सजा यहां बिरसा मुंडा जेल में काट रहे हैं। विशेष सीबीआई न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह की अदालत ने लालू को यह सजा तीन अक्तूबर को सुनाई थी। इससे पूर्व उन्हें इस मामले में अदालत ने 30 सितंबर को ही दोषी करार देने के बाद जेल भेज दिया था।
झारखंड उच्च न्यायालय ने लालू की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद आज कहा कि मामले में सीबीआई द्वारा जुटाये गये तथ्यों के मद्देनजर वह लालू यादव को फिलहाल जमानत दिये जाने के पक्ष में नहीं हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि सीबीआई ने चारा घोटाले के इस मामले में लालू यादव के खिलाफ जो तथ्य एकत्रित किये हैं और जो साक्ष्य उनके खिलाफ प्रस्तुत किये गये हैं वह बहुत ही गंभीर और मजबूत हैं जिसे देखते हुए अभी इस मामले में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती है।
इसके अलावा न्यायालय ने जदयू सांसद जगदीश शर्मा के अधिवक्ता द्वारा उनकी सजा के खिलाफ पेश की गयी अपील और जमानत याचिका पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो को अपना प्रतिवाद (काउंटर एफिडेविट) पेश करने के निर्देश दिये। उनकी जमानत के मामले में सुनवाई के लिए न्यायालय ने 22 नवंबर की तिथि निर्धारित की। सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले में 30 सितंबर को कुल 45 लोगों को दोषी ठहराया था और आठ लोगों को तो उसी दिन तीन-तीन वर्ष की कैद की सजा सुना दी थी लेकिन लालू प्रसाद यादव, जगन्नाथ मिश्रा, जगदीश शर्मा और तीन आईएएस अधिकारियों समेत शेष 37 अभियुक्तों को उसने तीन अक्तूबर को चार से पांच वर्ष के सश्रम कारावास और डेढ़ करोड़ रुपये तक के जुर्माने की सजा सुनायी थी।
झारखंड उच्च न्यायालय के आज के फैसले से 66 वर्षीय लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक जीवन पर लगा ग्रहण गहरा गया है और अब उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के लिए गहन चिंतन का विषय यह हो गया है कि 2014 के लोकसभा चुनावों को लेकर उनकी पार्टी की तैयारियों का क्या होगा।
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