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नरसिंहपुर से सलामत खां की रिपोर्ट..
(नरसिंहपुर // टाइम्स ऑफ क्राइम) संपर्क:- 9424719876
नरसिंहपुर। मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जिला दण्डाधिकारी संजीव सिंह ने जिले के दो आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है। जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी अलग- अलग आदेश के अनुसार आजाद वार्ड नरसिंहपुर के लखन उर्फ लेखराम पिता जगदीश उर्फ जगत सिंह कतिया और सांईखेड़ा के सुर्रा उर्फ सुरेंद्र पिता चंदन सिंह राजपूत को जिला बदर किया गया है। इन दोनों आदतन अपराधियों को नरसिंहपुर जिला और उससे लगे जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी, जबलपुर, दमोह, सागर, रायसेन एवं होशंगाबाद की राजस्व सीमाओं से एक वर्ष की अवधि के लिए निष्कासित किया गया है।
जिला दण्डाधिकारी संजीव सिंह ने अपराधियों को आदेशित किया है कि वे उक्त आदेश की प्राप्ति के 48 घण्टों के भीतर उक्त जिलों की सीमाओं से बाहर चले जावें तथा अपने आचरण में सुधार करें। साथ ही इस जिले की सीमाओं में एक वर्ष की अवधि तक जिला दण्डाधिकारी की अनुमति के बगैर प्रवेश नहीं करें। जिला बदर की अवधि में जारी आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित के विरूद्ध म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जायेगी।
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