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दिल्ली हाईकोर्ट में तलाक का एक अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। जिसमें एक पति ने हाईकोर्ट में इसलिए अपनी पत्नी से तलाक लेने की अर्जी दी क्योंकि उसकी पत्नी उसे चाय-नाश्ता और खाना बनाकर नहीं देती थी। पति अपनी पत्नी से इतना परेशान हो चुका था कि पहले तो उसने दिल्ली की एक निचली अदालत में तलाक की अर्जी लगाई।
पति ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी उसे चाय, नाश्ता, खाना बना कर नहीं देती। इसलिए उसे उसकी पत्नी से अलग होने की मंजूरी दी जाए। जहां कोर्ट ने पति-पत्नी को अलग होने का आदेश जारी कर दिया। निचली अदालत के फैसले को पत्नी ने हाईकोर्ट में चनौती दी, जहां पति के तर्कों को सुनकर हाईकोर्ट ने तलाक की अर्जी मंजूर करते हुए, निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
मिली जानकारी के अनुसार गुरूवार को हाईकोर्ट के जस्टिस दीपा शर्मा और जस्टिस हीमा कोहली की बेंच ने यह फैसला सुनाया। दो जजों की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि पत्नी और पति पिछले 10 साल से एक-दुसरे से अलग रह रहे है। और अब उनका साथ रहना मुमकिन नहीं है।
इसलिए उनकी तलाक की अर्जी मंजूर की जा रही है। गौरतलब है कि पति-पत्नी में साल 2006 से अनबन चल रही है। बेंच ने कहा कि 13 साल की इस शादी में पति-पत्नी दिल्ली, अरूणाचल प्रदेश समेत 14 अलग-अलग जगहों पर रहे। इस दौरान पत्नी ने पति की तरफ से किसी तरह की प्रताड़ना या दुर्व्यवहार का आरोप नहीं लगाया है।
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