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इलाहाबाद। लाठीमार प्रिंसिपल साहब की तानाशाही को कानूनी शिकंजे में जकड़ दिया गया है । मीडिया की खबरों को संज्ञान में लेते हुये खुद चौकी इंचार्ज फाफामऊ चन्द्र भूषण मौर्या ने बेरहम प्रिंसिपल पर मुकदमा दर्ज कराया है। प्रिंसिपल सत्येंद्र नाथ द्विवेदी पर किशोर न्याय अधिनियम की विभिन्न धाराओ समेत आईटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब न सिर्फ लाठीमार प्रिंसिपल को जेल जाना पड़ेगा।
बल्कि प्रशासनिक रिपोर्ट पर स्कूल की मान्यता रद्द की जा सकती है। मामले में आईजी इलाहाबाद ने गंभीरता दिखाते हुये विवेचक थानेदार को कार्रवाई के लिये निर्देशित किया है। मामले में थानाध्यक्ष सोरांव ने बताया कि स्कूल पहुंच कर जांच की गई ।
घटना सत्य है। प्रिंसिपल सत्येंद्र नाथ द्विवेदी नहीं मिले हैं। उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जायेगा जबकि स्कूल की मान्यता रद्द करने के लिये भी जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी जायेगी।
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