TOC NEWS // 14 Aug. 2017
बंबई उच्च न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के तीन दिन बाद सोमवार को सहारा समूह की लोनावला में एंबी वैली परियोजना की नीलामी का आदेश दिया है।
एंबी वैली परियोजना के आधिकारिक परिसमापक (ऑफिशियल लिक्विडेटर) ने इस नीलामी का आरक्षित मूल्य 37,392 करोड़ रुपये रखा है।
निवेशकों का पैसा नहीं लौटा पाने की सूरत में सुप्रीम कोर्ट की ओर से ऐंबी वैली टाउनशिप प्रोजेक्ट की नीलामी का फैसला सुनाया गया। बता दें कि इस नीलामी के बाद जो भी पैसा आएगा, उससे निवेशकों का पैसा लौटाया जाएगा। इससे पहले फरवरी में सहारा चिटफंड मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुंबई स्थित ऐंबी वैली टाउनशिप को जब्त करने का आदेश दिया था।
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को झटका देते हुए तय समय पर ही तय राशि को सेबी में जमा कराने के लिए कहा था। सहारा समूह ने याचिका दायर करते हुए कहा था कि उसे 5,092.64 करोड़ रुपए सेबी में जमा करने के लिए कुछ और समय दिया जाए। सहारा समूह को सेबी में 17 अप्रैल तक 5,092.64 करोड़ रुपए जमा करने हैं।
उसी समय कोर्ट ने मौखिक तौर पर कह दिया था कि इसकी नीलामी करनी पड़ेगी और अब सोमवार को कोर्ट की तरफ से आदेश आ गया।
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