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देश के हुनरमंद युवाओं और छोटे कारोबारियों को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) की शुरुआत की। ये योजना उन लोगों के लिए ज्यादा उपयोगी जिन्हें बैंकों के नियम पूरा न कर पाने की वजह से कारोबार के लिए कर्ज नहीं मिल पाता है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत हर वैसा व्यक्ति लोन ले सकता है जिसके नाम कोई कुटीर उद्योग है या जिसके पास पार्टनरशिप के दस्तावेज हैं।
यह योजना सिर्फ छोटे व्यापारियों और कारोबारियों के लिए है। अगर आप लार्ज स्केल पर बिजनेस करते हैं तो आप इस योजना के तहत लोन लेने के पात्र नहीं हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिक्षा या घर की खरीदारी के लिए भी लोन नहीं लिया जा सकता है। ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में स्थित गैर निगमित लघु व्यवसाय घटक एनसीएसबीएस, जिनमें ऐसी लाखों प्रोप्राइटरशिप/पार्टनरशिप फर्में शामिल हैं, जो लघु विनिर्माण इकाइयां, सेवा क्षेत्र की इकाइयां, दुकानदार, फल/सब्जी विक्रेता, ट्रक परिचालक, खाद्य-सेवा इकाइयां, मरम्मत की दुकानें, मशीन परिचालन, लघु उद्योग, दस्तकार, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां तथा व्यवसाय चलाते हैं उन्हें मुद्रा योजना के तहत कर्ज मिल सकता है।भारत का कोई भी नागरिक जिसकी गैर-कृषि क्षेत्र की आय-अर्जक गतिविधि जैसे विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार अथवा सेवा क्षेत्र के वाली व्यवसाय योजना हो और जिसे 10 लाख से कम की लोन की आवश्यकता हो, वह प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के अंतर्गत मुद्रा ऋण प्राप्त करने के लिए किसी बैंक, छोटी वित्त संस्था या गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी से संपर्क कर सकता है। PMMY के अंतर्गत ऋण लेने के लिए कर्जदाता एजेंसी के सामान्य निबंधनों व शर्तों का पालन करना पड़ सकता है। कर्ज की दरें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशानुसार तय होती रहेगी |
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