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ब्यूरो चीफ गाडरवारा // अरूण श्रीवास्तव : 8120754889
एसडीएम गाडरवारा ने धारा 133 के तहत एमपीआरडीसी के सहायक महाप्रबंक को जारी किया नोटिस
गाडरवारा। अनुविभागीय दंडाधिकारी अधिकारी गाडरवारा सोनम जैन ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 (1) के तहत एमपीआरडीसी के सहायक महाप्रबंधक को नोटिस जारी किया है। जारी नोटिस में कहा गया है कि शक्कर नदी पुल के एवटमेंट के नीचे से मिट्टी कट जाने के कारण एवटमेंट तथा बिंग वाल के बीच लगभग डेढ़ मीटर चौड़ा व दो मीटर गहरा खाली स्थान बन गया है।
ऊपर की डामर की सतह पर एक मीटर का गड्ढा हो गया है, जो भविष्य में बढ़ सकता है एवं दुर्घटना की आशंका है। इसकी मरम्मत किया जाना आवश्यक है। गड्ढे को दुरूस्त करें तथा 16 जुलाई की सुबह 11 बजे स्वयं न्यायालय में उक्त कार्य पूर्ण किये जाने के संबंध में जबाव प्रस्तुत करें। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जायेगी।
पुलिस बल की तत्काल ड्यूटी के निर्देश
अनुविभागीय दंडाधिकारी गाडरवारा सोनम जैन ने शक्कर नदी के पुल को क्षतिग्रस्त होने के कारण चार पहिया भारी वाहनों के गुजरने के लिए दुरूस्त होने तक की अवधि के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गाडरवारा व नरसिंहपुर से कहा है कि पिपरिया से आने वाले भारी वाहनों को झिकोली पुल से उदयपुरा होते हुए अपने गंतव्य स्थल पर रवाना करें। करेली से आने वाले भारी वाहनों को करेली राजमार्ग होते हुए अपने गंतव्य स्थान के लिए रवाना किये जायें। इसके लिए शक्कर नदी के पुल पर पर्याप्त पुलिस बल की तत्काल ड्यूटी लगायें।
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