एसडीएम कोर्ट का एक चौंकाने वाला रिकॉर्ड फैसला, रेत खनन के दोषी को 10 करोड़ का अर्थदंड |
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ब्यूरो चीफ गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर // अरुण श्रीवास्तव : 91316 56179
गाडरवारा नरसिंहपुर / एसडीएम कोर्ट गाडरवारा ने रेत के अवैध खनन के मामले में दोषी पाते हुए आर एस इंटरप्राइजेज प्रोपराइटर गुरमीत कौर पत्नी राजेंद्र सिंह मुटरेजा नरसिंहपुर पर 10 करोड़ का अर्थ दंड आरोपित करते हुए 10 दिन में राशि जमा करने के आदेश दिए हैं.
यह संभवत नरसिंहपुर जिले के लिए अब तक एक ऐतिहासिक और रिकॉर्ड आदेश होगा जिससे अवैध रेत खनन करने वालों की चूलें हिल सकती हैं. एसडीएम गाडरवारा सोनम जैन की अदालत ने अपने समक्ष आए एक उत्खनन के प्रकरण में वाहन चालक प्रदीप चौबे आत्मज जगदीश चौबे निवासी पनारी एवं आर एस इंटरप्राइजेज प्रोपराइटर श्रीमती गुरमीत कौर पत्नी राजेंद्र सिंह निवासी मुशरान वार्ड नरसिंहपुर को अवैध रूप से रेत खनन का दोषी पाते हुए अवैध खनन की गई रेत 75 हजार 305 घन मीटर (लगभग 12500 डम्पर) बाजार मूल्य से ₹350 प्रति घन मीटर की दर से कुल मूल्य ₹2 करोड़ 63 लाख 56 हजार 750 का नियम अनुसार चार गुना अर्थदंड 10 करोड़ 54 लाख 27000 से दंडित किया है .अर्थदंड की राशि 10 दिन के अंदर विधिवत जमा कर चालान की प्रति प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिए गए हैं .
यह आदेश बुधवार को एसडीएम कोर्ट द्वारा सुनाया गया. प्रकरण यह है कि रेत खनन से संबंधित एक प्रकरण चीचली के नायब तहसीलदार के न्यायालय से एसडीएम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया. प्रकरण में यह पाया गया कि तहसीलदार गाडावारा अंतर्गत ग्राम खैरी में सीता रेवा नदी से अवैध रेत खनन करते हुए एक डम्पर (एमपी 49 जी 1232 )को भरे रेत के साथ किया गया . डम्पर थाना चीचली लाते समय नदी में फ़स गया . जिससे रेत को नदी में खाली कराना पड़ा और ट्रैक्टर की सहायता से बाहर निकलवाया गया, फिर जप्ती पंचनामा तैयार कर वाहन चालक प्रदीप चौबे आत्मज जगदीश चौबे निवासी पनारी के बयान दर्ज हुए. वाहन थाने में पहुंचाया गया. प्रकरण पंजीबद्ध किया गया .
खनिज निरीक्षक एवं हल्का पटवारी के द्वारा रेत खनन वाली भूमि के गड्ढों का नाप कराया गया. पंचनामा व प्रतिवेदन तैयार कर वाहन चालक प्रदीप चौबे व वाहन मालिक के खिलाफ अवैध रेत खनन किए जाने का यह मामला एस डी एम कोर्ट पहुंचा तो वाहन चालक वाहन को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए. वाहन मालिक आर एस इंटरप्राइजेज श्रीमती गुरमीत कौर पत्नी राजेंद्र सिंह मुटरेजा मुशरान वार्ड नरसिंहपुर के द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब भी दिया गया .जवाब के साथ जब्त तक वाहन का रजिस्ट्रेशन, परमिट , फिटनेस , वाहन चालक के ड्राइविंग लाइसेंस की छाया प्रतियां प्रस्तुत की गई. वाहन को ₹15 लाख की बैंक गारंटी या जमानतदार प्रस्तुत किए जाने पर सुपुर्दनामे पर मुक्त किए जाने के आदेश पारित किए गए .
जमानतदार राजेंद्र सिंह आतत्मज त्रिलोक सिंह मुटरेजा मुशराब वार्ड के द्वारा जमानत नामा, शपथ पत्र, भू अधिकार एवं ऋण पुस्तिका मौजा करेली स्थित जमीन रकबा 87156 वर्ग फुट गैर काश्तकारी भूमि की प्रस्तुत की गई .दस्तावेज जमानत के रुप में पूर्व से ही स्वीकृत ₹15 लाख के लिए पर्याप्त पाए जाने पर जमानत स्वीकार की गई. अधिवक्ता रमाकांत पाराशर ने लिखित तर्क भी प्रस्तुत किए. इसके बाद खनिज निरीक्षक व नायब तहसीलदार चीचली के द्वारा मौके पर बनाए गए पंच नामे का जब कोर्ट ने अवलोकन किया तो पाया गया कि मौके पर मौजूद गड्ढों से 75 हजार 305 मीट्रिक टन रेत का खनन किया गया है .
इस आधार पर भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 247 (7 )के तहत खनन की गई रेत 75305 घन मीटर का ₹350 प्रति घन मीटर की दर से बाजार मूल्य 2 करोड़ 63 लाख 56हजार 750 का 4 गुना 10 करोड़ 54 लाख 27 हजार के अर्थदंड से दंडित किया गया.
75305 मीटर रेट अर्थात 12 हजार 500 डम्पर से ज्यादा
एक डम्पर की क्षमता औसत 6 घन मीटर की होती है इसके अनुसार 75 हजार 305 घन मीटर रेत करीब 12 हजार 500 डम्पर से ज्यादा हुई. इस आधार पर नियम अनुसार 4गुना अर्थ दन्ड 10 करोड़ 54 लाख 27 हजार रु अधिरोपित किया गया है.
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