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ब्यूरो चीफ गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर // अरुण श्रीवास्तव : 91316 56179
नरसिंहपुर, 23 अक्टूबर 2018. कलेक्टर अभय वर्मा ने उपायुक्त सहकारिता शकुनतला ठाकुर को आदेशित किया है कि गबन और धोखाधड़ी के दोषियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा है कि विपणन सहकारी समिति नरसिंहपुर के तत्कालीन अध्यक्ष भवानी पटैल के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1860 के अन्तर्गत शासकीय राशि के गबन, धोखाधड़ी तथा आपराधिक न्यासभंग इत्यादि की सुसगंत धाराओं के तहत थाने में एफआईआर दर्ज करायें।
विपणन सहकारी समिति मर्यादित नरसिंहपुर द्वारा वर्ष 2017-18 में समर्थन मूल्य पर उड़द, मूंग, अरहर का उपार्जन ऑफलाइन किया गया था। संस्था कार्यालय में जो बिल बनाये गये हैं, उनमें विसंगतियां पाई गई हैं। 46 कृषकों को उनकी दलहन उपज की फर्जी सूची बनाकर उनके बिल बिना तौल पर्ची के आधार पर बनाये गये तथा उनका अवैधानिक रूप से भुगतान किया गया। सूची के अनुसार मूंग 801.50 क्विंटल राशि 41 लाख 87 हजार 837 रूपये 50 पैसे और अरहर 460 क्विंटल राशि 23 लाख 23 हजार कुल राशि 65 लाख 10 हजार 837 रूपये 50 पैसे उपरोक्त बनाये गये बिल फर्जी तरीके से तैयार कर भुगतान करना सिद्ध होता है। बिल तैयार करने तथा इसका भुगतान करने का कार्य, समिति के तत्कालीन अध्यक्ष भवानी पटैल की देखरेख में हुआ।
समिति के तत्कालीन अध्यक्ष का यह कृत्य शासकीय राशि के गबन, धोखाधड़ी तथा आपराधिक न्याय भंग इत्यादि श्रेणी में आता है। कलेक्टर ने उपायुक्त सहकारिता को आदेशित किया है कि कलेक्टर कार्यालय के पत्र दिनांक 11 अक्टूबर 2018 में अंकित व्यक्तियों के अतिरिक्त समिति के तत्कालीन अध्यक्ष भवानी पटैल के विरूद्ध पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज करायें।
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