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मंदसौर। विशेष सत्र न्यायाधीश केएस बारिया ने बुधवार को दलौदा के तत्कालीन तहसीलदार महेंद्र कुमार जोशी व राजस्व निरीक्षक महेश गिल को 3-3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीन-तीन हजार रुपए अर्थदंड भी दिया है। दोनों पर कुर्की की कार्रवाई रोकने के एवज मेें 40 हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप थे।
लोक अभियोजक प्रफुल्ल यजुर्वेदी ने बताया कि 11 मार्च 2012 को लोकायुक्त उज्जैन के निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने धुंधड़का के राजस्व निरीक्षक महेश गिल को किसान जितेंद्र पिता शालिगराम धाकड़ पर बैंक के ऋण वसूली में ब्याज कम कराने व कुर्की कार्रवाई में समय बढ़ाने के लिए 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा था। तहसीलदार महेंद्र जोशी अभी रतलाम जिले में पदस्थ है। वहीं राजस्व निरीक्षक महेश गिल सीतामऊ तहसील में पदस्थ हैं।
मंदसौर। विशेष सत्र न्यायाधीश केएस बारिया ने बुधवार को दलौदा के तत्कालीन तहसीलदार महेंद्र कुमार जोशी व राजस्व निरीक्षक महेश गिल को 3-3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही तीन-तीन हजार रुपए अर्थदंड भी दिया है। दोनों पर कुर्की की कार्रवाई रोकने के एवज मेें 40 हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप थे।
लोक अभियोजक प्रफुल्ल यजुर्वेदी ने बताया कि 11 मार्च 2012 को लोकायुक्त उज्जैन के निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव ने धुंधड़का के राजस्व निरीक्षक महेश गिल को किसान जितेंद्र पिता शालिगराम धाकड़ पर बैंक के ऋण वसूली में ब्याज कम कराने व कुर्की कार्रवाई में समय बढ़ाने के लिए 40 हजार रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा था। तहसीलदार महेंद्र जोशी अभी रतलाम जिले में पदस्थ है। वहीं राजस्व निरीक्षक महेश गिल सीतामऊ तहसील में पदस्थ हैं।
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