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भोपाल : राज्य शासन ने 21 जून को वृहद-स्तर पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के संबंध में सभी कमिश्नर, कलेक्टर और जिला पंचायत के सीईओ को निर्देश जारी किये हैं। राज्य, जिला, विकासखण्ड एवं पंचायत मुख्यालयों पर योग कार्यक्रम की तैयारियों को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा गया है।
कलेक्टर जिले में होने वाले सभी कार्यक्रम का पर्यवेक्षण, समन्वय और क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। जिला-स्तरीय प्रमुख कार्यक्रम की तैयारियों को स्वयं कलेक्टर देखेंगे। विकासखण्ड एवं पंचायत-स्तर पर क्रमश: होने वाले कार्यक्रम के मैदानी क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व कलेक्टर द्वारा संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और सरपंच को सौंपा जायेगा। कलेक्टर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित योग आसनों के प्रशिक्षण के लिये पंचायत-स्तर तक योग प्रशिक्षक उपलब्ध रहें। ग्राम पंचायत-स्तर के योग प्रशिक्षकों का चिन्हांकन कर उन्हें 16 जून से प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया जायेगा।
जिलों में शासकीय प्रशिक्षित योग शिक्षक उपलब्ध होने के अलावा निजी योग प्रतिष्ठान से समन्वय कर पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षकों को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गये हैं। निजी योग संस्थान के प्रशिक्षकों की सेवाएँ इस शर्त पर लेने को कहा गया है कि वे नि:शुल्क प्रशिक्षण देंगे तथा उनका प्रशिक्षण भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार होगा। महर्षि पातंजलि योग संस्थान, महर्षि विद्या मंदिर योग पीठ, प्रजापिता ब्रह्माकुमारी योग पीठ, भारतीय योग संस्थान, आर्ट ऑफ लिविंग जैसे अनेक संस्थान ने भी नि:शुल्क प्रशिक्षण देने की तैयारी की है। इन संस्थान के प्रशिक्षकों की सेवाओं का उपयोग शिक्षकों को प्रशिक्षित करने में किया जा रहा है। शासन ने योग कार्यक्रम खुले मैदान में करने को कहा है। कवर्ड टेंट का उपयोग न कर जमीन पर बिछावत करने को कहा गया है।
शासन ने कार्यक्रम में सभी स्तर के जन-प्रतिनिधियों, पुलिसकर्मी, शासकीय सेवक, आमजन के साथ स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी, एनसीसी, एनएसएस के केडिट और योग संस्थान के प्रतिनिधि को शामिल करवाने के लिये अनुरोध करने के निर्देश दिये हैं।
भोपाल : राज्य शासन ने 21 जून को वृहद-स्तर पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन के संबंध में सभी कमिश्नर, कलेक्टर और जिला पंचायत के सीईओ को निर्देश जारी किये हैं। राज्य, जिला, विकासखण्ड एवं पंचायत मुख्यालयों पर योग कार्यक्रम की तैयारियों को शीघ्र अंतिम रूप देने को कहा गया है।
कलेक्टर जिले में होने वाले सभी कार्यक्रम का पर्यवेक्षण, समन्वय और क्रियान्वयन सुनिश्चित करेंगे। जिला-स्तरीय प्रमुख कार्यक्रम की तैयारियों को स्वयं कलेक्टर देखेंगे। विकासखण्ड एवं पंचायत-स्तर पर क्रमश: होने वाले कार्यक्रम के मैदानी क्रियान्वयन का उत्तरदायित्व कलेक्टर द्वारा संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व और सरपंच को सौंपा जायेगा। कलेक्टर यह भी सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित योग आसनों के प्रशिक्षण के लिये पंचायत-स्तर तक योग प्रशिक्षक उपलब्ध रहें। ग्राम पंचायत-स्तर के योग प्रशिक्षकों का चिन्हांकन कर उन्हें 16 जून से प्रशिक्षण देना प्रारंभ कर दिया जायेगा।
जिलों में शासकीय प्रशिक्षित योग शिक्षक उपलब्ध होने के अलावा निजी योग प्रतिष्ठान से समन्वय कर पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षकों को उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गये हैं। निजी योग संस्थान के प्रशिक्षकों की सेवाएँ इस शर्त पर लेने को कहा गया है कि वे नि:शुल्क प्रशिक्षण देंगे तथा उनका प्रशिक्षण भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार होगा। महर्षि पातंजलि योग संस्थान, महर्षि विद्या मंदिर योग पीठ, प्रजापिता ब्रह्माकुमारी योग पीठ, भारतीय योग संस्थान, आर्ट ऑफ लिविंग जैसे अनेक संस्थान ने भी नि:शुल्क प्रशिक्षण देने की तैयारी की है। इन संस्थान के प्रशिक्षकों की सेवाओं का उपयोग शिक्षकों को प्रशिक्षित करने में किया जा रहा है। शासन ने योग कार्यक्रम खुले मैदान में करने को कहा है। कवर्ड टेंट का उपयोग न कर जमीन पर बिछावत करने को कहा गया है।
शासन ने कार्यक्रम में सभी स्तर के जन-प्रतिनिधियों, पुलिसकर्मी, शासकीय सेवक, आमजन के साथ स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी, एनसीसी, एनएसएस के केडिट और योग संस्थान के प्रतिनिधि को शामिल करवाने के लिये अनुरोध करने के निर्देश दिये हैं।
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