Friday, June 19, 2015

मध्यप्रदेश में सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण की फीस तिगुनी हुई

Toc News @ Bhopal

भोपाल।प्रदेश में सोसायटी रजिस्ट्रीकरण की फीस में भारी इजाफा हुआ है तथा इसे शिवराज सरकार ने तीन गुना बढ़ा दिया है। ज्ञातव्य है कि राज्य के वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के अधीन कार्यरत रजिस्ट्रार फम्र्स एवं सोसायटी इन सोसयटियों का मप्र सांसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम,1973 के तहत बने मप्र सोसायटी रजिस्ट्रीकरण नियम,1988 के तहत पंजीकरण करती है जिसके बदले में वह निर्धारित शुल्क वसूलती है।

राज्य सरकार द्वारा जारी नवीन शुल्क संरचना के अनुसार, अब सोसायटी का रजिस्ट्रीकरण एक हजार रुपये के स्थान पर 3 हजार रुपये में होगा जबकि महिला मंडल का पंजीयन 200 रुपये के स्थान पर एक हजार रुपये में और युवा मंडल का पंजीयन 100 रुपये के स्थान पर 1500 रुपये में होगा। पहली बार नया प्रावधान किया गया है कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा अधिसूचित अवैध कालोनियों के रहवासियों द्वारा गठित संस्था के रजिस्ट्रेशन का कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा। ये सभी नये शुल्क तीन साल के लिये प्रभावशील किये गये हैं।

इसी प्रकार अब सोसायटी के बायलॉज में प्रत्येक संशोधन हेतु 200 रुपये के स्थान पर 1 हजार रुपये वसूले जायेंगे। पहले सोसायटी को किसी खरीदी की अनुमति खरीदी मूल्य का 2 प्रतिशत लेकर दी जाती थी परन्तु अब इसके लिये 5 लाख रुपये की खरीदी तक दस हजार रुपये, 5 लाख से अधिक परन्तु 15 लाख रुपये तक की खरीदी पर 20 हजार रुपये, 15 लाख से अधिक परन्तु 25 लाख रुपये तक की खरीदी पर 40 हजार रुपये, 25 लाख से अधिक परन्तु 50 लाख रुपये तक की खरीदी पर 80 हजार रुपये एवं 50 लाख रुपये से अधिक खरीदी पर 80 हजार रुपये एवं इससे अधिक खरीदी पर प्रत्येक 5 लाख रुपये पर दस हजार रुपये शुल्क लिया जायेगा।

इसके अलावा पहले सोसायटी द्वारा विक्रय पर विक्रीत वस्तु की कीमत का 5 प्रतिशत शुल्क लेकर अनुमति दी जाती थी परन्तु अब विक्रय पर उक्त क्रयानुसार शुल्क लिया जायेगा। सोसायटी द्वारा किसी वस्तु के दान की अनुमति पहले 5 हजार रुपये शुल्क लेकर दी जाती थी परन्तु अब श्ह 25 हजार रुपये शुल्क लेकर दी जायेगी। पहले सोसायटी द्वारा स्थावर सम्पत्ति के अन्यथा उपयोग की अनुमति प्लान की लागत का दस प्रतिशत अथवा दस हजार रुपये शुल्क लेकर दी जाती थी पर अब यह प्लान की लागत का दस प्रतिशत अथवा पचास हजार रुपये शुल्क लेकर दी जायेगी।

ताजा नये प्रावधान के अनुसार अब सोसायटी द्वारा दी जाने वाली वार्षिक विवरणी और आडिटेड वार्षिक विवरणी पर एक-एक हजार रुपये शुल्क लिया जायेगा जो पहले 200-200 रुपये था। सोसायटी की प्रतियों के सामान्य निरीक्षण हेतु 20 रुपये प्रति पृष्ठ, 40 रुपये प्रति पृष्ठ तत्काल, 100 रुपये प्रति रजिस्टर निरीक्षण  एवं 100 रुपये मूल फाईल एवं विवरणी के निरीक्षण हेतु पूर्वानुसार ही लिये जायेंगे। इसके अलावा अब सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण हेतु दिये जाने वाले ज्ञापन में सोसायटी के प्रधान कार्यालय का पता मकान नम्बर एवं मोहल्ला सहित देना होगा जो पहले नहीं था। इसके अलावा अब सोसायटी के उक्त ज्ञापन में साक्षियों के नाम के अलावा उनके पिता या पति का नाम, पूरा पता एवं हस्ताक्षर भी होंगे।

इसी प्रकार नये प्रावधान के तहत सोसायटी के सदस्य अब चार कैटेगरी में होंगे यथा संरक्षक सदस्य वह होगा जो एक हजार रुपये या अधिक राशि एकमुश्त सोसायटी को दान करता है, आजीवन सदस्य वह होगा जो 500 रुपये या अधिक का भुगतान करता है, साधारण सदस्य वह होगा जो 10 रुपये प्रतिमाह या 120 रुपये प्रतिवर्ष भुगतान करता है तथा अवैतनिक सदस्य वह होगा जो सोसायटी की प्रबंधकारिणी समिति में सदस्य बनकर वार्षिक साधारण सम्मिलिन में भाग तो लेगा परन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। इसके अलावा अब सोसायटी का सदस्य वही व्यक्ति बन सकेगा जो 18 वर्ष से अधिक आयु का हो एवं सच्चरित्र हो एवं मदिरापान नहीं करता हो।


No comments:

Post a Comment

CCH ADD

CCH ADD
CCH ADD

dhamaal Posts

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

ANI NEWS INDIA

‘‘ANI NEWS INDIA’’ सर्वश्रेष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया ऑनलाइन नेटवर्क’’ हेतु को स्थानीय स्तर पर कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू कर्मचारियों की सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले एवं तहसीलों में जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की आवश्यकता है।

कार्य क्षेत्र :- जो अपने कार्य क्षेत्र में समाचार / विज्ञापन सम्बन्धी नेटवर्क का संचालन कर सके । आवेदक के आवासीय क्षेत्र के समीपस्थ स्थानीय नियुक्ति।
आवेदन आमन्त्रित :- सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 2 फोटोग्राफ सहित अधिकतम अन्तिम तिथि 30 मई 2019 शाम 5 बजे तक स्वंय / डाक / कोरियर द्वारा आवेदन करें।
नियुक्ति :- सामान्य कार्य परीक्षण, सीधे प्रवेश ( प्रथम आये प्रथम पाये )

पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार। ( पांच अंकों मे + )

कार्य :- उम्मीदवार को समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन (व्यापार) मे रूचि होना अनिवार्य है.
आवश्यक सामग्री :- संसथान तय नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री देगा, परिचय पत्र, पीआरओ लेटर, व्यूज हेतु माइक एवं माइक आईडी दी जाएगी।
प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थानीय कार्यालय मे दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र की जबाबदारी दी जावेगी।
पता :- ‘‘ANI NEWS INDIA’’
‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया नेटवर्क’’
23/टी-7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, प्रेस काम्पलेक्स,
नीयर दैनिक भास्कर प्रेस, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)
मोबाइल : 098932 21036


क्र. पद का नाम योग्यता
1. जिला ब्यूरो प्रमुख स्नातक
2. तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / हायर सेकेंडरी (12 वीं )
3. क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
4. क्राइम रिपोर्टरों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
5. ग्रामीण संवाददाता हाई स्कूल (10 वीं )

SUPER HIT POSTS

TIOC

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

''टाइम्स ऑफ क्राइम''


23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1,

प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011

Mobile No

98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।

http://tocnewsindia.blogspot.com




यदि आपको किसी विभाग में हुए भ्रष्टाचार या फिर मीडिया जगत में खबरों को लेकर हुई सौदेबाजी की खबर है तो हमें जानकारी मेल करें. हम उसे वेबसाइट पर प्रमुखता से स्थान देंगे. किसी भी तरह की जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा.
हमारा mob no 09893221036, 8989655519 & हमारा मेल है E-mail: timesofcrime@gmail.com, toc_news@yahoo.co.in, toc_news@rediffmail.com

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1, प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नं. - 98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।





Followers

toc news