Monday, July 9, 2018

सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत के मामले में पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित

जज लोया की मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित के लिए इमेज परिणाम
TOC NEWS @ www.tocnews.org
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत के मामले में पुनर्विचार याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है. याचिका में वकील इंदिरा जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों को हटाने की मांग की है. वहीं महाराष्ट्र सरकार ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ऐसा कर याचिकाकर्ता विवाद को फिर से खड़ा करना चाहते हैं.
आपको बता दें कि जज लोया की साल 2014 में हुई मौत की एसआईटी जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है. 19 अप्रैल को दिए गए फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सख्त टिप्पणियों के साथ एसआईटी जांच की मांग को खारिज कर दिया था. याचिका में कोर्ट से 19 अप्रैल के देश में की गई उन सख्त टिप्पणियों को हटाने की मांग भी की गई है, जिसमें कोर्ट ने याचिकाकर्ता की मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे न्यायपालिका की आज़ादी और संस्थानों की गरिमा पर हमला बताया था. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्याय का गर्भपात साबित हुआ है.

जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा था कि रिकॉर्ड पर रखे गए सबूत तस्दीक करते है कि जज लोया की मौत नेचुरल थी. बॉम्बे लॉयर्स एसोसिएशन ने पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को सुनवाई के लिए ट्रांसफर कर लिया था.याचिका में कहा गया है कि कोर्ट या तो याचिका को फिर से बॉम्बे हाई कोर्ट ट्रांसफर कर या फिर SIT जांच का आदेश दे.
बॉम्बे लॉयर एसोसिएशन की ओर से दुष्यंत दवे ने याचिका दायर की है. न्यायपालिका की स्वतंत्रता और गरिमा को कायम रखने के लिए याचिका दायर की गई है..'याचिकाकर्ता एसोसिएशन' की कोशिश न्यायपालिका को ये आश्वस्त करने की थी कि किसी जज के मुश्किल वक़्त में भी एसोसिएशन उनके साथ खड़ी है और अगर SIT जांच के बाद मौत की वजह हार्ट-अटैक साबित हो जाती, तो सारी शंकाओं पर विराम लग जाता.

पुनर्विचार याचिका में कहा गया है कि एसोसिएशन ने सिर्फ महाराष्ट्र के इंटेलिजेंस कमिश्नर की रिपोर्ट की सत्यता पर सवाल उठाये हैं, न कि उन जजों की विश्वसनीयता पर जिन्होंने बयान दर्ज कराए थे. अगर कोर्ट के दिये गए फैसले में की गई प्रतिकूल टिप्पणी कायम रहती है तो न्यायपालिका जैसे संस्थान की रक्षा आने वाले लोगों को हतोत्साहित करेगा. बता दें कि जज लोया अपनी मौत से पहले सोहराबुद्दीन शेख़ मुठभेड़ केस की सुनवाई कर रहे थे. जिसमें भाजपा के मौजूदा अध्यक्ष अमित शाह अभियुक्त थे. लोया के बाद आने वाले सीबीआई जज ने अमित शाह को बरी कर दिया था. 

No comments:

Post a Comment

CCH ADD

CCH ADD
CCH ADD

dhamaal Posts

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

ANI NEWS INDIA

‘‘ANI NEWS INDIA’’ सर्वश्रेष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया ऑनलाइन नेटवर्क’’ हेतु को स्थानीय स्तर पर कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू कर्मचारियों की सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले एवं तहसीलों में जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की आवश्यकता है।

कार्य क्षेत्र :- जो अपने कार्य क्षेत्र में समाचार / विज्ञापन सम्बन्धी नेटवर्क का संचालन कर सके । आवेदक के आवासीय क्षेत्र के समीपस्थ स्थानीय नियुक्ति।
आवेदन आमन्त्रित :- सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 2 फोटोग्राफ सहित अधिकतम अन्तिम तिथि 30 मई 2019 शाम 5 बजे तक स्वंय / डाक / कोरियर द्वारा आवेदन करें।
नियुक्ति :- सामान्य कार्य परीक्षण, सीधे प्रवेश ( प्रथम आये प्रथम पाये )

पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार। ( पांच अंकों मे + )

कार्य :- उम्मीदवार को समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन (व्यापार) मे रूचि होना अनिवार्य है.
आवश्यक सामग्री :- संसथान तय नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री देगा, परिचय पत्र, पीआरओ लेटर, व्यूज हेतु माइक एवं माइक आईडी दी जाएगी।
प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थानीय कार्यालय मे दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र की जबाबदारी दी जावेगी।
पता :- ‘‘ANI NEWS INDIA’’
‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया नेटवर्क’’
23/टी-7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, प्रेस काम्पलेक्स,
नीयर दैनिक भास्कर प्रेस, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)
मोबाइल : 098932 21036


क्र. पद का नाम योग्यता
1. जिला ब्यूरो प्रमुख स्नातक
2. तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / हायर सेकेंडरी (12 वीं )
3. क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
4. क्राइम रिपोर्टरों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
5. ग्रामीण संवाददाता हाई स्कूल (10 वीं )

SUPER HIT POSTS

TIOC

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

''टाइम्स ऑफ क्राइम''


23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1,

प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011

Mobile No

98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।

http://tocnewsindia.blogspot.com




यदि आपको किसी विभाग में हुए भ्रष्टाचार या फिर मीडिया जगत में खबरों को लेकर हुई सौदेबाजी की खबर है तो हमें जानकारी मेल करें. हम उसे वेबसाइट पर प्रमुखता से स्थान देंगे. किसी भी तरह की जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा.
हमारा mob no 09893221036, 8989655519 & हमारा मेल है E-mail: timesofcrime@gmail.com, toc_news@yahoo.co.in, toc_news@rediffmail.com

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1, प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नं. - 98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।





Followers

toc news