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जबलपुर, 11 अगस्त, 2018 अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी व्ही.पी. द्विवेदी ने गंभीर आपराधिक कृत्यों में लिप्त पनागर रैपुरा के अभिषेक उर्फ गोलू केवट के विरूद्ध मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर की कार्यवाही की है ।
पनागर थानान्तर्गत रैपुरा निवासी अभिषेक उर्फ गोलू केवट के विरूद्ध मारपीट, छेड़छाड़, डकैती की तैयारी, अवैध हथियार रखने जैसे गंभीर आरोप हैं । इसे कई बार गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया और न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया । इसके बाद भी अभिषेक की आदत में कोई सुधार नहीं आया ।
पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर अभिषेक उर्फ गोलू केवट की आपराधिक गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से नियंत्रण करने के उद्देश्य से जबलपुर एवं उससे लगे जिले मंडला, डिण्डौरी, नरसिंहपुर, दमोह, सिवनी, कटनी एवं उमरिया की राजस्व सीमाओं से आगामी एक वर्ष की अवधि हेतु निष्कासित किया गया है ।
जिला बदर की अवधि में केवल न्यायालयीन प्रकरणों की पेशी दिनांक को उपस्थिति की छूट रहेगी । आदेश का उल्लंघन करने पर म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी ।
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