कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना |
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जिला ब्यूरो चीफ नीमच // विश्वजीत भट्ट : 9575888891
नीमच 6 जनवरी 2018, राजस्व विभाग के राजस्व न्यायालयों में नागरिकों को सुगम, सुलभ एवं त्वरित न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से समस्त राजस्व न्यायालयों में राजस्व लोक अदालत आयोजन का निर्णय लिया गया हैं।
राजस्व लोक अदालत का आयोजन 16 फरवरी 2019 को किया जायेगा। राजस्व लोक अदालत राजस्व न्यायालय में होगी। पक्षकारों हेतु न्यायालय में जन सुविधाएं यथा प्रतीक्षा करने का स्थान, पीने के पानी आदि की व्यवस्थायें की जायेगी।
कलेक्टर श्री राजीव रंजन मीना ने निर्देश दिये है कि इन लोक अदालतों का प्रभावी आयोजन किया जाये। लोक अदालत के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रचार मैदानी स्तर पर किया जाये, जिससे अधिक से अधिक नागरिक इसका लाभ ले सकें। राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिये है कि इस संबंध में समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित हो।
इन लोक अदालतों में अविवादित नामांतरण, अविवादित बंटवारी, नक्शा बटांकन, सीमाकंन, व्यपर्तन, आर.आर.सी वसूली, ऋण पुस्तिकाओं का प्रदाय, भूमि बंधक दर्ज करना, भूमि बंधन निर्मुक्ति, शोध क्षमता प्रमाण पत्र, नजूल प्रकरण, दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कार्यवाही की जायेगी।
राजस्व लोक अदालत में पूर्व में पारित आदेशों का अमल करने की कार्यवाही भी की जायेगी एवं संशोधित भू-अभिलेखों की नकल पक्षकारों को प्रदाय की जायेगी। राजस्व लोक अदालत में उपरोक्त श्रेणी के प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य कोई प्रकरण नहीं लिये जा सकेंगे।
राजस्व लोक अदालत में वही प्रकरण निराकृत माने जायेगें, जो आर.सी.एम.एस. में दर्ज एवं पंजीकृत हो। लोक अदालत के संबंध में जारी परिपत्र के अनुसार पूर्व पंजीकृत प्रकरण भी राजस्व लोक अदालत में लिये जा सकेगें। राजस्व विभाग द्वारा जारी परिपत्र में निर्देश दिये गये है कि यह ध्यान रखा जाना आवश्यक है कि प्रकरणों का निराकरण विधि अनुसार कार्यवाही पूर्ण करते हुए ही आदेश पारित किया जाये।
यदि राजस्व लोक अदालत के लिए चिहिंत राजस्व प्रकरण में लोक अदालत की तारीख तक प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण नहीं हुई हो अथवा न हो पा रही तो प्रकरण लंबित ही रखा जाना चाहिए। राजस्व लोक अदालत में प्रकरणों में पारित आदेशों का पालन एवं रिकार्ड अपडेशन 28 फरवरी 2019 तक किया जाये।
लोक अदालत के लिए 15 जनवरी को प्रकरणों का चिन्हांकन एवं आर.सी.एम.एस. में पंजीकरण का कार्य किया जायेगा। आगामी 10 फरवरी तक प्रकरणों में आदेश के पूर्व तक की समस्त कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। 16 फरवरी को लोक अदालत होगी एवं अंतिम आदेश पारित किया जायेगा। 28 फरवरी तक राजस्व लोक अदालत में पारित आदेशों पर अमल होगा।
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