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जिला ब्यूरो चीफ नीमच // विश्वजीत भट्ट : 9575888891
नीमच। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, श्री मनोज कुमार राठी, नीमच द्वारा एक आरोपी टेम्पो चालक को जिस पर माल लोड करने के विवाद के कारण दूसरे टेम्पो चालक को चाकू मारकर हत्या का प्रयास करने का आरोप हैं, उसका जमानत आवेदन अभियोजन के विरोध करने पर खारिज कर उसे जेल भेजने का आदेश दिया।
अभियोजन मीड़िया सेल प्रभारी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि दिनांक 03.01.2019 को कृषि उपज मण्डी बघाना में सुबह के 10ः30 बजे टेम्पो में माल लोडिंग करने के विवाद के कारण आरोपी मोटू उर्फ शकिल ने फिरोज पिता शाबिर मुसलमान, निवासी-सादडी रोड, बघाना को सीने पर चाकू मार दिया था, जिसको पुलिस बघाना द्वारा गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध अपराध क्रमांक 02/2019, धारा 307 भादवि के अतंर्गत पंजीबद्ध किया गया। पुलिस बघाना द्वारा आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया था, जहा पर आरोपी ने जमानत आवेदन प्रस्तुत किया।
श्री विवेक सोमानी, एडीपीओ द्वारा जमानत आवेदन का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी द्वारा किया गया अपराध गंभीर होकर आजीवन कारावास से दण्डनीय हैं तथा यदि आरोपी को जमानत दी गई तो वह स्वतंत्र साक्षीयो को डरा-धमकाकर साक्ष्य प्रभावित कर सकता हैं, इसलिए आरोपी की जमानत निरस्त की जाये। अभियोजन के तर्को से सहमत होकर श्री मनोज कुमार राठी, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, नीमच द्वारा आरोपी मोटू उर्फ शकिल पिता रशीद पठान, निवासी गणेश स्कूल के सामने, स्कीम नं. 08 बघाना के जमानत आवेदन को खारिज कर उसे जेल भेजने का आदेश दिया।
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