शिवराज सरकार ने किया वैट नियमों में संशोधन
डॉ नवीन जोशी
भोपाल।आगामी 1 जून से प्रदेश के वाणिज्यिक कर विभाग में रजिस्टर्ड सभी व्यापारियों को पैन या टैन नम्बर देना होगा। इसे शिवराज सरकार ने मप्र वैट नियम,2006 में संशोधन कर अनिवार्य कर दिया है।
संशोधित नियमों में कहा गया है कि रजिस्ट्रीकृत व्यपारी को पैन अथवा केंद्र या राज्य सरकार की दशा में टैन नम्बर की स्वप्रमाणित प्रति संलग्र करना होगी। संशोधन में यह भी कहा गया है कि ऐसा रजिस्ट्रीकृत व्यापारी जिसने समुचित वाणिज्यिक कर अधिकारी या इस निमित्त आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को पूर्व में पैन का विवरण प्रस्तुत नहीं किया है, उस अधिकारी को इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर पैन के विवरण प्रस्तुत करना होंगे।
नये संशोधन में यह भी कहा गया है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन के पूर्व इलेक्ट्रानिक रुप में जारी फार्म 49, पूर्व में विहित कालावधि अथवा इस अधिसूचना के प्रकाशन के प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन की कालावधि के लिये, जो भी पूर्वोत्तर हो, वैध होगा। इन सभी ताजा संशोधनों को आगामी 1 जून,2015 से लागू किये जाने का संशोधित नियमों में उल्लेख किया गया है। ज्ञातव्य है कि ई-फाईलिंग के लिये आयकर विभाग द्वारा टैन नम्बर दिया जाता है।
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