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भोपाल। व्यापम घोटाले के प्रीपीजी 2012 के आरोपी और बिल्डर विपिन गोयल की जमानत को अदालत ने खारिज कर दिया। अब उसे तीन जून को अदालत में सरेंडर होने को कहा है।
विपिन गोयल ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन लगाया था जहां से 19 मई को उसे 14 दिन के भीतर संबंधित कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे और इस बीच गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी।
भोपाल। व्यापम घोटाले के प्रीपीजी 2012 के आरोपी और बिल्डर विपिन गोयल की जमानत को अदालत ने खारिज कर दिया। अब उसे तीन जून को अदालत में सरेंडर होने को कहा है।
विपिन गोयल ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन लगाया था जहां से 19 मई को उसे 14 दिन के भीतर संबंधित कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए थे और इस बीच गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी।
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