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आर.टी.आई में जानकारी देने का प्रावधान नहीं:लो.सू.अ.
भोपाल लोक सूचना के अधिकार की धज्जियाॅ का एक मामला सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण संचालनालय का प्रकाश में आया है जिसमें लोकसूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) का हवाला देकर आवेदनकर्ता आर.एस.अग्रवाल को पत्र क्रमांक-सू.अ.अधि./16/2015/72 दिनांक 11 मार्च 2015 के द्वारा लिखकर दिया जाता है कि सन्र्दभित पत्र क्रमांक अनुकम में अवगत कराया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम में जानकारी बनाकर दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
याने की लोकसूचना अधिकारी को इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि जो जानकारी मांगी गई है उसकी सत्यापित प्रतिलिपि तो मांगी गई है। नहीं दिये जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।
लोकसूचना अधिकारी ने जानकारी में संतोष न होने पर अपीलीय अधिकारी की विशिष्टियाॅ बताई है जिसमें अपीलीय अधिकारी पी.डी.श्रीवास्तव पदनाम अपर संचालक सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण संचालनालय भोपाल दूरभाष क्रमांक 2550895 बताया है।
लोकसूचना अधिकारी के द्वारा लिए गए इस निर्णय के विरूद्ध लोकसूचना अधिकार धारा 18 के तहत मुख्य सूचना आयुक्त को 16 मार्च 15 को शिकायत की गई है।
मुख्य सूचना आयुक्त के कामकाज भी प्रश्न चिन्ह उठने लगे है वहाॅ पर कुछ आयुक्त शासन के पक्ष में होने के कारण सूचना के अधिकारों की अपीलों एवं शिकायतों को ठन्ड़े बस्ते में डाल रखे है।
उल्लेखनीय है कि सूचना के अधिकार के तहत आवेदनकर्ता राधेश्याम अग्रवाल द्वारा यह जानकारी मांगी गई थी जिसका कि संचालनालय के पास रिकार्ड उपलब्ध है।
सल्गन आवेदन पत्र मय प्रोसेसिंग फीस के साथ निवेदन है कि निम्नलिखित जानकारी लोकसूचना के अधिकार के तहत देने की कृपा करे।
1) इन्दिरा गांधी एर्वाड़ के लिए वर्ष 2014 में चयनित किये जाने वाले व्यक्ति संस्था सहित नाम एवं पता की जानकारी।
2) वितीय वर्ष 2013-2014 में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा निराश्रित, बैसहारा एवं लावरिश की मृत्यु हो जाने पर अंत्येष्टि के लिए की गई खर्च का विवरण सहित।
3) मध्यप्रदेश में नशा मुक्ति के लिए सामाजिक न्याय विभाग द्वारा वितीय वर्ष 13-14 में खर्च किए गए राशि का विवरण।
4) सामाजिक न्याय विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्वंय सेवी संस्थाओं की सूची स्थान एवं पते के साथ।
राधेश्याम अग्रवाल
आर.टी.आई में जानकारी देने का प्रावधान नहीं:लो.सू.अ.
भोपाल लोक सूचना के अधिकार की धज्जियाॅ का एक मामला सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण संचालनालय का प्रकाश में आया है जिसमें लोकसूचना अधिकारी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) का हवाला देकर आवेदनकर्ता आर.एस.अग्रवाल को पत्र क्रमांक-सू.अ.अधि./16/2015/72 दिनांक 11 मार्च 2015 के द्वारा लिखकर दिया जाता है कि सन्र्दभित पत्र क्रमांक अनुकम में अवगत कराया जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम में जानकारी बनाकर दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।
याने की लोकसूचना अधिकारी को इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि जो जानकारी मांगी गई है उसकी सत्यापित प्रतिलिपि तो मांगी गई है। नहीं दिये जाने का प्रश्न पैदा नहीं होता है।
लोकसूचना अधिकारी ने जानकारी में संतोष न होने पर अपीलीय अधिकारी की विशिष्टियाॅ बताई है जिसमें अपीलीय अधिकारी पी.डी.श्रीवास्तव पदनाम अपर संचालक सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण संचालनालय भोपाल दूरभाष क्रमांक 2550895 बताया है।
लोकसूचना अधिकारी के द्वारा लिए गए इस निर्णय के विरूद्ध लोकसूचना अधिकार धारा 18 के तहत मुख्य सूचना आयुक्त को 16 मार्च 15 को शिकायत की गई है।
मुख्य सूचना आयुक्त के कामकाज भी प्रश्न चिन्ह उठने लगे है वहाॅ पर कुछ आयुक्त शासन के पक्ष में होने के कारण सूचना के अधिकारों की अपीलों एवं शिकायतों को ठन्ड़े बस्ते में डाल रखे है।
उल्लेखनीय है कि सूचना के अधिकार के तहत आवेदनकर्ता राधेश्याम अग्रवाल द्वारा यह जानकारी मांगी गई थी जिसका कि संचालनालय के पास रिकार्ड उपलब्ध है।
सल्गन आवेदन पत्र मय प्रोसेसिंग फीस के साथ निवेदन है कि निम्नलिखित जानकारी लोकसूचना के अधिकार के तहत देने की कृपा करे।
1) इन्दिरा गांधी एर्वाड़ के लिए वर्ष 2014 में चयनित किये जाने वाले व्यक्ति संस्था सहित नाम एवं पता की जानकारी।
2) वितीय वर्ष 2013-2014 में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा निराश्रित, बैसहारा एवं लावरिश की मृत्यु हो जाने पर अंत्येष्टि के लिए की गई खर्च का विवरण सहित।
3) मध्यप्रदेश में नशा मुक्ति के लिए सामाजिक न्याय विभाग द्वारा वितीय वर्ष 13-14 में खर्च किए गए राशि का विवरण।
4) सामाजिक न्याय विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्वंय सेवी संस्थाओं की सूची स्थान एवं पते के साथ।
राधेश्याम अग्रवाल
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