Tuesday, July 28, 2015

याकूब की फांसी पर जजों में एक राय नहीं, सुप्रीम कोर्ट की लॉर्जर बेंच कल लेगी फैसला

Toc News

1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन की
फांसी टल सकती है। डेथ वॉरंट को गैरकानूनी बताते हुए
याकूब की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई
थी। इस पर मंगलवार को जब सुनवाई हुई तो दो जजों के बीच सहमति नहीं बन पाई। इस वजह से पिटीशन लॉर्जर बेंच
को भेज दी गई है। फैसला अब चीफ जस्टिस को करना है।
इस पर अब बुधवार को सुनवाई होगी। बता दें कि नागपुर जेल
में बंद याकूब की फांसी की तारीख 30 जुलाई तय की गई है।
जजों का क्या था अलग-अलग नजरिया?
- सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एआर दवे और जस्टिस कुरियन जोसफ ने याकूब की पिटीशन पर सुनवाई की।
जस्टिस दवे ने जहां पिटीशन ही खारिज कर दी, वहीं
जस्टिस जोसफ ने कहा कि याकूब के डेथ वॉरंट पर रोक
लगनी चाहिए। जस्टिस दवे ने पिटीशन खारिज कर
याकूब की फांसी पर आखिरी फैसला महाराष्ट्र के गवर्नर पर
छोड़ दिया। - वहीं, जस्टिस कुरियन ने कहा कि याकूब की क्यूरेटिव
पिटीशन पर नए सिरे से सुनवाई होनी चाहिए क्योंकि
उसकी पिछली पिटीशन सही प्रोसिजर और इस कोर्ट
की ओर से तय किए गए नियमों को अपनाए बिना ही
खारिज हो गई थी। क्यूरेटिव पिटीशन पर फैसला करने में
हुई खामी को दूर करना जरूरी है। ऐसा नहीं हुआ तो यह संविधान के आर्टिकल 21 के तहत राइट टु लाइफ का साफ
तौर पर उल्लंघन माना जाएगा। इस केस में खामी साफ तौर पर
नजर आ रही है। संविधान के तहत कोर्ट को किसी
व्यक्ति के जीने के अधिकार की हिफाजत करनी है।
सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालतें हेल्पलेस नहीं हैं।
- इस पर अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी और याकूब की तरफ से पेश सीनियर वकील राजू रामचंद्रन ने कहा- चूंकि एक
जज डेथ वॉरंट पर रोक चाहते हैं और दूसरे जज पिटीशन के
खिलाफ हैं तो कोई व्यवस्था कैसे दी जा सकती है?
- इसके बाद जजों ने अपने कॉमन ऑर्डर में कहा कि चीफ
जस्टिस एचएल दत्तू ही इस मामले में लार्जर बेंच बनाएं और
सुनवाई कराएं। क्या है याकूब की पिटीशन में?
याकूब ने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन दायर की है उसमें
कहा गया है कि उसे फांसी नहीं दी जा सकती, क्योंकि
टाडा कोर्ट का डेथ वारंट गैर-कानूनी है। याकूब का कहना है
कि 9 अप्रैल को रिव्यू पिटीशन कैंसल होने के बाद डेथ
वारंट जारी किया गया जबकि उस वक्त क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी। एक दूसरे मामले में
याक़ूब की फांसी पर रोक के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी
ने भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की है। दरअसल,
महाराष्ट्र सरकार ने याकूब का डेथ वारंट जारी कर दिया है,
जिसके लिए 30 जुलाई का दिन तय किया गया है।
फांसी हुई तो नागपुर जेल में ही दफनाया जाएगा सूत्रों के अनुसार, अगर याकूब मेमन को फांसी दी जाती है तो
उसे नागपुर के सेंट्रल जेल में ही दफनाया जा सकता है।
हालांकि पहले इस तरह की खबरें थीं कि फांसी के बाद
याकूब की डेड बॉडी उसकी फैमिली को दी जा सकती है।
अब जानकारी मिल रही है कि नागपुर जेल
एडमिनिस्ट्रेशन उसको जेल में ही दफनाने की तैयारी कर रही हैं। इसके पीछे वजह यह है कि एडमिनिस्ट्रेशन यह
नहीं चाहती कि याकूब को फांसी के बाद किसी तरह की
लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कतें आएं।

बेटी और वाइफ को मिलेगी परमिशन
एक अंग्रेजी अखबार ने नागपुर जेल के एक अधिकारी के
हवाले से खबर दी है कि फांसी के बाद याकूब की बॉडी उसकी फैमिली को नहीं दी जाएगी। हालांकि उसकी
वाइफ राहिन और बेटी जुबैदा को याकूब को दफनाते वक्त
मौजूद रहने की परमिशन दी जाएगी। हालांकि याकूब के
वकील अनिल गेडाम का कहना है कि वे सरकार से याकूब
की बॉडी मांगेंगे। याकूब को दफनाने के लिए गोल मैदान में
एक जगह भी तय कर ली गई है। पिछले शनिवार को महाराष्ट्र की एडीजी (जेल) मीरा बोरवनकर ने नागपुर जेल
का दौरा कर वहां के अरेजमेंट्स की जानकारी ली। हालांकि
उन्होंने मीडिया को इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। 🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀🍀
ज्वाइन करे
आल इंडिया स्माल न्यूज एसोशिएसन
आइसना म प्र
प्रदेश महासचिव
विनय जी. डेविड
9893221036

No comments:

Post a Comment

CCH ADD

CCH ADD
CCH ADD

Popular Posts

dhamaal Posts

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

ANI NEWS INDIA

‘‘ANI NEWS INDIA’’ सर्वश्रेष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया ऑनलाइन नेटवर्क’’ हेतु को स्थानीय स्तर पर कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू कर्मचारियों की सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले एवं तहसीलों में जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की आवश्यकता है।

कार्य क्षेत्र :- जो अपने कार्य क्षेत्र में समाचार / विज्ञापन सम्बन्धी नेटवर्क का संचालन कर सके । आवेदक के आवासीय क्षेत्र के समीपस्थ स्थानीय नियुक्ति।
आवेदन आमन्त्रित :- सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 2 फोटोग्राफ सहित अधिकतम अन्तिम तिथि 30 मई 2019 शाम 5 बजे तक स्वंय / डाक / कोरियर द्वारा आवेदन करें।
नियुक्ति :- सामान्य कार्य परीक्षण, सीधे प्रवेश ( प्रथम आये प्रथम पाये )

पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार। ( पांच अंकों मे + )

कार्य :- उम्मीदवार को समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन (व्यापार) मे रूचि होना अनिवार्य है.
आवश्यक सामग्री :- संसथान तय नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री देगा, परिचय पत्र, पीआरओ लेटर, व्यूज हेतु माइक एवं माइक आईडी दी जाएगी।
प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थानीय कार्यालय मे दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र की जबाबदारी दी जावेगी।
पता :- ‘‘ANI NEWS INDIA’’
‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया नेटवर्क’’
23/टी-7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, प्रेस काम्पलेक्स,
नीयर दैनिक भास्कर प्रेस, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)
मोबाइल : 098932 21036


क्र. पद का नाम योग्यता
1. जिला ब्यूरो प्रमुख स्नातक
2. तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / हायर सेकेंडरी (12 वीं )
3. क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
4. क्राइम रिपोर्टरों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
5. ग्रामीण संवाददाता हाई स्कूल (10 वीं )

SUPER HIT POSTS

TIOC

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

''टाइम्स ऑफ क्राइम''


23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1,

प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011

Mobile No

98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।

http://tocnewsindia.blogspot.com




यदि आपको किसी विभाग में हुए भ्रष्टाचार या फिर मीडिया जगत में खबरों को लेकर हुई सौदेबाजी की खबर है तो हमें जानकारी मेल करें. हम उसे वेबसाइट पर प्रमुखता से स्थान देंगे. किसी भी तरह की जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा.
हमारा mob no 09893221036, 8989655519 & हमारा मेल है E-mail: timesofcrime@gmail.com, toc_news@yahoo.co.in, toc_news@rediffmail.com

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1, प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नं. - 98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।





Followers

toc news