मवेशियों को रोकने वाले युवक को उतारा था मौत के घाट
Toc news @ betul
बैतूल। जंगल के रास्ते से ले जाने वाले मवेशियों को रोकने वाले युवक की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कुमारी सुमन श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास और एक-एक हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपियों ने विगत 24 जून 2014 को भीमपुर के एक युवक की लाठियों और पत्थर मारकर हत्या कर दी थी। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक नितिन मिश्रा और अतिरिक्त लोक अभियोजक गोवर्धन मालवी ने की। बाजारढाना भीमपुर निवासी गंगाचरण उर्फ गंगा पिता गेंदालाल कलार 28 वर्ष की गत वर्ष 24 जून को ग्राम झापल में हत्या हो गई थी। हत्यारे ग्राम कुटंगा निवासी सुरजू उर्फ सूरजलाल पिता लखमू 50 वर्ष, मुड्डा उर्फ मोहन पिता डेमा 32 वर्ष और पुन्ता उर्फ मुन्नासिंह पिता सोमजी 30 वर्ष ने लाठी और पत्थर से पीटकर हत्या कर दी थी। ग्राम झापल के सरपंच केसरी यादव ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी। पुलिस ने तीनो आरोपियों के खिलाफ धारा 302 का अपराध दर्ज किया था।
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बैतूल। जंगल के रास्ते से ले जाने वाले मवेशियों को रोकने वाले युवक की हत्या करने वाले तीन आरोपियों को द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश कुमारी सुमन श्रीवास्तव ने आजीवन कारावास और एक-एक हजार रूपये अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपियों ने विगत 24 जून 2014 को भीमपुर के एक युवक की लाठियों और पत्थर मारकर हत्या कर दी थी। इस प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक नितिन मिश्रा और अतिरिक्त लोक अभियोजक गोवर्धन मालवी ने की। बाजारढाना भीमपुर निवासी गंगाचरण उर्फ गंगा पिता गेंदालाल कलार 28 वर्ष की गत वर्ष 24 जून को ग्राम झापल में हत्या हो गई थी। हत्यारे ग्राम कुटंगा निवासी सुरजू उर्फ सूरजलाल पिता लखमू 50 वर्ष, मुड्डा उर्फ मोहन पिता डेमा 32 वर्ष और पुन्ता उर्फ मुन्नासिंह पिता सोमजी 30 वर्ष ने लाठी और पत्थर से पीटकर हत्या कर दी थी। ग्राम झापल के सरपंच केसरी यादव ने पुलिस को इसकी सूचना दी थी। पुलिस ने तीनो आरोपियों के खिलाफ धारा 302 का अपराध दर्ज किया था।
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