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महोबा, : भाभी से कई महीनों तक दुष्कर्म करने के आरोपी देवर को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सात साल की सजा व तीन हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पालीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना 21 जनवरी 2013 की है। थाना पनवाड़ी क्षेत्र की बुड़ेरा गांव निवासी घर में अकेली रहती थी जबकि उसका पति बाहर रहकर मजदूरी करता था। पति के न रहने पर उसका देवर धीरेंद्र कुमार लोधी पुत्र वीरसिंह लोधी अपने भाई व उसके पति को जान से मारने की बात कहकर तमंचे के बल पर कई महीनों तक महिला के साथ दुष्कर्म करता रहा। इससे आजिज आकर महिला ने इसकी जानकारी पुलिस व अपने पति को दी। आरोपी देवर धीरेंद्र कुमार के विरुद्ध पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। शनिवार को विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट गजेंद्र कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए देवर धीरेंद्र कुमार लोधी पर आरोप साबित पाया और उसे धारा 376 का दोषी पाते हुए सात साल के कारावास व तीन हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। आरोपी को सजा होने के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सका।
महोबा, : भाभी से कई महीनों तक दुष्कर्म करने के आरोपी देवर को अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सात साल की सजा व तीन हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता प्रमोद कुमार पालीवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना 21 जनवरी 2013 की है। थाना पनवाड़ी क्षेत्र की बुड़ेरा गांव निवासी घर में अकेली रहती थी जबकि उसका पति बाहर रहकर मजदूरी करता था। पति के न रहने पर उसका देवर धीरेंद्र कुमार लोधी पुत्र वीरसिंह लोधी अपने भाई व उसके पति को जान से मारने की बात कहकर तमंचे के बल पर कई महीनों तक महिला के साथ दुष्कर्म करता रहा। इससे आजिज आकर महिला ने इसकी जानकारी पुलिस व अपने पति को दी। आरोपी देवर धीरेंद्र कुमार के विरुद्ध पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया। शनिवार को विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक कोर्ट गजेंद्र कुमार ने मामले की सुनवाई करते हुए देवर धीरेंद्र कुमार लोधी पर आरोप साबित पाया और उसे धारा 376 का दोषी पाते हुए सात साल के कारावास व तीन हजार के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। आरोपी को सजा होने के बाद पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सका।
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