Sunday, July 12, 2015

मुख्यमंत्री ने अशोभनीय आचरण का दोषी माना पूर्व कलेक्टर आरके मिश्रा को

मिश्रा को अब कभी नहीं मिलेगी कलेक्टरी

यौन शोषण के मामले में आरोप सावित रात में घंटों बात ​किया करते थे महिला प्राचार्या से- अरुणा शर्मा
Toc News @ Bhopal
भोपाल। महिला प्राचार्या के यौन शोषण के मामले में पूर्व पन्‍ना कलेक्टर आरके मिश्रा को राज्य सरकार ने नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब देने को कहा था । अपर मुख्य सचिव अरूणा शर्मा की अध्यक्षता में गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जीएडी कार्मिक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए, जबकि मार्च में इसी रिपोर्ट पर सीएस ने कोई कार्रवाई न करते हुए इसे सीएम को भेज दिया था।
श्रीमती शर्मा ने आठ पेज की रिपोर्ट स्पष्ट किया था कि मिश्रा के प्राचार्या से गहरे संबंध थे। वे देर रात तक घंटों मोबाइल फोन पर बातें करते थे और एक-दूसरे को कई एसएमएस भेजते थे। उन्होंने रिपोर्ट के साथ दोनों के मोबाइल फोन कॉल्स, एसएमएस डिटेल्स के करीब 32 पेज भी संलग्न किए।

मुख्यसचिव बचाना चाहते थे मिश्रा को
मिश्रा को मुख्य सचिव अंटोनी जेसी डिसा चाहकर भी नहीं बचा पाए। रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से मिश्रा के दोषी होने के बावजूद मुख्य सचिव ने उनके बयान लेकर मामले को खत्म करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा था। इसमें कहा गया था कि आरोप लगाने वाली प्राचार्या अपने बयानों से पलट गई है, इस आधार पर मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई नहीं बनती है। हालांकि मुख्यमंत्री ने इस तर्क को खारिज कर रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हुए मिश्रा को अशोभनीय आचरण का दोषी माना।

मिश्रा को अब कभी नहीं मिलेगी कलेक्टरी
मिश्रा को भविष्य में कलेक्टरी नहीं मिल पाएगी। अपर मुख्य सचिव श्रीमती शर्मा ने रिपोर्ट में खास तौर से कहा है कि मिश्रा को भविष्य में कलेक्टर न बनाया जाए। इन्होंने पन्‍ना में कलेक्टर पदस्थापना के दौरान अपने पद का दुरूपयोग किया है। रिपोर्ट को सीएम द्वारा गंभीरता से लिए जाने के बाद तय माना जा रहा है कि अब मिश्रा को मैदानी पदस्थापना नहीं मिलेगी।

यह है मामला
1 मार्च, 2015- पन्‍ना केन्द्रीय विद्यालय की प्राचार्या ने कलेक्टर पर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाते हुए फिनाइल पीकर आत्महत्या का प्रयास किया। पुलिस ने कलेक्टर मिश्रा पर बलात्कार की धारा 376 और जान से मारने की धमकी की धारा 506 के तहत मामला दर्ज किया। वहीं राज्य सरकार ने मिश्रा को तत्काल प्रभाव से कलेक्टर के पद से हटा दिया।

2 मार्च- प्राचार्या बयान से ये कहते हुए पलट गईं कि फिनाइल पीने के बाद उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया था। इसलिए कलेक्टर के खिलाफ शिकायत वापस लेना चाहती हैं। पुलिस ने एफआईआर होने की बात कहकर मामला कोर्ट में जाकर निपटाने की सलाह दी।

4 मार्च- राज्य सरकार ने पंचायत विभाग की अपर मुख्य सचिव अरूणा शर्मा की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की। इसमें महिला एवं बाल विकास आयुक्त कल्पना श्रीवास्तव को सदस्य बनाया गया। दोनों महिला अधिकारियों पन्‍ना जाकर पूरे मामले की जांच की।

7 मार्च- अपर मुख्य सचिव श्रीमती शर्मा ने 32 पेज की रिपोर्ट मुख्य सचिव को सौंपी। इसमें उन्होंने कलेक्टर को दोषी ठहराया।

11 मार्च- मुख्य सचिव ने इस मामले में मिश्रा के बयान लिए।

16 मार्च - मुख्य सचिव ने पूरे मामले की फाइल तैयार कर मुख्यमंत्री को भेजी।

No comments:

Post a Comment

CCH ADD

CCH ADD
CCH ADD

dhamaal Posts

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

ANI NEWS INDIA

‘‘ANI NEWS INDIA’’ सर्वश्रेष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया ऑनलाइन नेटवर्क’’ हेतु को स्थानीय स्तर पर कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू कर्मचारियों की सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले एवं तहसीलों में जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की आवश्यकता है।

कार्य क्षेत्र :- जो अपने कार्य क्षेत्र में समाचार / विज्ञापन सम्बन्धी नेटवर्क का संचालन कर सके । आवेदक के आवासीय क्षेत्र के समीपस्थ स्थानीय नियुक्ति।
आवेदन आमन्त्रित :- सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 2 फोटोग्राफ सहित अधिकतम अन्तिम तिथि 30 मई 2019 शाम 5 बजे तक स्वंय / डाक / कोरियर द्वारा आवेदन करें।
नियुक्ति :- सामान्य कार्य परीक्षण, सीधे प्रवेश ( प्रथम आये प्रथम पाये )

पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार। ( पांच अंकों मे + )

कार्य :- उम्मीदवार को समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन (व्यापार) मे रूचि होना अनिवार्य है.
आवश्यक सामग्री :- संसथान तय नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री देगा, परिचय पत्र, पीआरओ लेटर, व्यूज हेतु माइक एवं माइक आईडी दी जाएगी।
प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थानीय कार्यालय मे दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र की जबाबदारी दी जावेगी।
पता :- ‘‘ANI NEWS INDIA’’
‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया नेटवर्क’’
23/टी-7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, प्रेस काम्पलेक्स,
नीयर दैनिक भास्कर प्रेस, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)
मोबाइल : 098932 21036


क्र. पद का नाम योग्यता
1. जिला ब्यूरो प्रमुख स्नातक
2. तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / हायर सेकेंडरी (12 वीं )
3. क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
4. क्राइम रिपोर्टरों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
5. ग्रामीण संवाददाता हाई स्कूल (10 वीं )

SUPER HIT POSTS

TIOC

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

''टाइम्स ऑफ क्राइम''


23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1,

प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011

Mobile No

98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।

http://tocnewsindia.blogspot.com




यदि आपको किसी विभाग में हुए भ्रष्टाचार या फिर मीडिया जगत में खबरों को लेकर हुई सौदेबाजी की खबर है तो हमें जानकारी मेल करें. हम उसे वेबसाइट पर प्रमुखता से स्थान देंगे. किसी भी तरह की जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा.
हमारा mob no 09893221036, 8989655519 & हमारा मेल है E-mail: timesofcrime@gmail.com, toc_news@yahoo.co.in, toc_news@rediffmail.com

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1, प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नं. - 98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।





Followers

toc news