मंदसौर किसान की हत्या पर दोषियों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज हो
TOC NEWS @ विनय जी डेविड
भोपाल, मंदसौर जिले में किसानों द्वारा प्रदर्शन किए जाने के दौरान स 6 किसानों की हत्या करने वालों के खिलाफ हत्या का प्रकरण दर्ज करने हेतु आज मध्य प्रदेश के पुलिस महानिर्देशक को लिखित शिकायत दी गई है वही एक शिकायत मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन को भी इस संबंध में एक शिकायत प्राप्त हुई है
यह शिकायत किसानों के समर्थन में भोपाल के अवधेश भार्गव ने मध्य प्रदेश के डीजीपी एवं मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन को प्रेषित किया शिकायत में अवधेश भार्गव ने किसानों द्वारा शांति पूर्ण रूप से प्रदर्शन किया जाने वाले किसानों द्वारा अपनी मांगों को लेकर मध्यप्रदेश सरकार से निवेदन किया जा रहा था किंतु प्रशासन द्वारा षड्यंत्र तरीके से 6 किसानों की हत्या कर आम जनता में भय पैदा करने की पूर्ण कोशिश की गई।
प्रशासन में गुमराह कर किसानों द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन की वास्तविकता को छुपाते हुए आंदोलन को षड्यंत्र करते हुए उग्र बता दिया और प्रदर्शन कारी किसानों पर गोली चलाकर 6 किसानों की हत्या कर दी । किसानों की हत्या दोषी व्यक्तियो और षड्यंत्रकारियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने हेतु शिकायत प्रस्तुत किया ।
इसी प्रकरण में मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह द्वारा पीड़ितों के परिवार को एक - एक करोड़ का मुआवजा राशि और व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा की गई है जो झूठा आश्वासन दिया जा रहा है वह उचित नहीं। शिकायत में अवधेश भार्गव जी ने प्रदेश के लोगों के टेक्स का पैसा इस तरह से लूटाया जा रहा है अनुचित बताते हुए शासन की गलती बताया है साथ ही यह राशि सरकारी खाते से न देकर दोषी व्यक्तियो से हर्जाना वसूलकर मृतक के परिजनों को दिलवाया जाए।
श्री भार्गव ने आपकी शिकायत में इस घटना पर मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव गृह विभाग, प्रमुख सचिव राजस्व तथा एस के मिश्रा सचिव मुख्यमंत्री, पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर से की गई बात डिटेल प्राप्त कर निष्पक्ष जांच किए जाने की मांग की इस पूरे प्रकरण में निष्पक्ष जांच सीबीआई से कराने की अनुशंसा करने की मांग रखी है
अवधेश भार्गव ने बताया कि जिन किसानों की हत्या की गई है उनकी हत्या की पूर्ण जांच की जाये आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज प्राप्त किए जाये एवं दोषियों के विरुद्ध हत्या का प्रकरण दर्ज कर कारवाई की जाना चाहिए इस प्रकरण में आकर तुरंत कार्रवाई नहीं की जाती है तो शीघ्र ही इस मामले की याचिका इंदौर माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी ।
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