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मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए आधार संख्या की जरूरत होगी. यह नियम एक अक्टूबर से लागू होगा. इस संबंध में भारत के महापंजीयक ने अधिसूचना जारी की है. इसमें कहा है कि मृत्यु प्रमाण पत्र के आवेदन के समय आधार के प्रयोग से मृतक के बारे में उनके परिजनों से सटीक जानकारी मिल सकेगी.
आगे कहा गया है कि इससे पहचान संबंधी धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी. आधार संख्या मृतक की पहचान से जुड़ी जानकारियों को प्राप्त करने में भी मददगार साबित होगी. साथ ही मृतक की पहचान के लिए कई दस्तावेजों को पेश करने की अनिवार्यता से भी छुटकारा मिलेगा. बता दें कि इससे पहले आधार कार्ड को मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अनिवार्य करने की खबर आई थी. लेकिन सरकार ने इससे इनकार किया है.
गृह मंत्रालय के तहत आने वाले रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया ने कहा कि आधार कार्ड की वजह से जो गलतियां मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करते वक्त आती हैं वो खत्म हो जाएगी. एक अक्टूबर 2017 से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी.
सरकार का ये भी मानना है कि आधार कार्ड नंबर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मुहैया करवाने से फर्जी लोग इसका फायदा नहीं उठा सकेंगे. अगर मृतक के परिजन के पास मृतक का आधार कार्ड या आधार का इनरोलमेंट नंबर नहीं है तो परिजन को संबधित विभाग को ये लिखकर देना होगा कि उन्हे इस बारे में जानकारी नहीं है, और अगर ये जानकारी सही नहीं पाई गई तो नियम के मुताबिक कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है.
आगे कहा गया है कि इससे पहचान संबंधी धोखाधड़ी पर लगाम लगेगी. आधार संख्या मृतक की पहचान से जुड़ी जानकारियों को प्राप्त करने में भी मददगार साबित होगी. साथ ही मृतक की पहचान के लिए कई दस्तावेजों को पेश करने की अनिवार्यता से भी छुटकारा मिलेगा. बता दें कि इससे पहले आधार कार्ड को मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अनिवार्य करने की खबर आई थी. लेकिन सरकार ने इससे इनकार किया है.
गृह मंत्रालय के तहत आने वाले रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया ने कहा कि आधार कार्ड की वजह से जो गलतियां मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करते वक्त आती हैं वो खत्म हो जाएगी. एक अक्टूबर 2017 से ये व्यवस्था लागू हो जाएगी.
सरकार का ये भी मानना है कि आधार कार्ड नंबर मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मुहैया करवाने से फर्जी लोग इसका फायदा नहीं उठा सकेंगे. अगर मृतक के परिजन के पास मृतक का आधार कार्ड या आधार का इनरोलमेंट नंबर नहीं है तो परिजन को संबधित विभाग को ये लिखकर देना होगा कि उन्हे इस बारे में जानकारी नहीं है, और अगर ये जानकारी सही नहीं पाई गई तो नियम के मुताबिक कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान रखा गया है.
आधार नंबर न होने पर देना होगा सर्टिफिकेट
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास अगर मृत व्यक्ति का आधार नंबर या Enrolment ID Number (EID) नहीं है तो उसे एक प्रमाण पत्र देना होगा. जिसमें लिखा होगा कि आवेदक के पास मृत व्यक्ति के आधार नंबर के संबंध में कोई जानकारी नहीं है.
साथ ही यह भी बताना होगा कि इस संदर्भ में अगर उसके द्वारा प्रदान की जा रही सूचनाएं गलत पाई जाती हैं तो उस पर आधार एक्ट 2016 और जन्म और मृत्यु नामांकन एक्ट 1969 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इस पूरी प्रक्रिया में आवेदक का आधार नंबर भी जमा कराया जाएगा.
मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के पास अगर मृत व्यक्ति का आधार नंबर या Enrolment ID Number (EID) नहीं है तो उसे एक प्रमाण पत्र देना होगा. जिसमें लिखा होगा कि आवेदक के पास मृत व्यक्ति के आधार नंबर के संबंध में कोई जानकारी नहीं है.
साथ ही यह भी बताना होगा कि इस संदर्भ में अगर उसके द्वारा प्रदान की जा रही सूचनाएं गलत पाई जाती हैं तो उस पर आधार एक्ट 2016 और जन्म और मृत्यु नामांकन एक्ट 1969 के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इस पूरी प्रक्रिया में आवेदक का आधार नंबर भी जमा कराया जाएगा.
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