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भोपाल 08 दिसम्बर 2018 । लोक सूचना के अधिकार के तहत राज्य सूचना आयोग ने राधेश्याम अग्रवाल की द्वितीय अपील पर सुनवाई करते हुए रजिस्ट्रार फार्मेसी कौन्सिल को निर्देश दिए है कि म.प्र.फार्मेसिस्ट कौन्सिल के नियम के अन्तर्गत विभाग से अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में नियमों के अनुसार जानकारी सधंारित किये जाने की व्यवस्था की जाए।
उल्लेखनीय है कि अपीलकर्ता राधेश्याम अग्रवाल द्वारा फार्मेसिस्ट की मृत्यु हो जाने पर उसके रिकार्ड की जानकारी मांगी गई एवं भैतिक सत्यापन रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण करते समय मांग की गई थी जिसको लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी ने दोनो जानकारियों से इन्कार कर दिया था।
मुख्य सूचना आयुक्त के.डी.खान ने यह आदेश 21 नवम्बर 2014 को जारी किया। जिसकी छायाप्रति सल्गन है।
भोपाल 08 दिसम्बर 2018 । लोक सूचना के अधिकार के तहत राज्य सूचना आयोग ने राधेश्याम अग्रवाल की द्वितीय अपील पर सुनवाई करते हुए रजिस्ट्रार फार्मेसी कौन्सिल को निर्देश दिए है कि म.प्र.फार्मेसिस्ट कौन्सिल के नियम के अन्तर्गत विभाग से अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में नियमों के अनुसार जानकारी सधंारित किये जाने की व्यवस्था की जाए।
उल्लेखनीय है कि अपीलकर्ता राधेश्याम अग्रवाल द्वारा फार्मेसिस्ट की मृत्यु हो जाने पर उसके रिकार्ड की जानकारी मांगी गई एवं भैतिक सत्यापन रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण करते समय मांग की गई थी जिसको लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी ने दोनो जानकारियों से इन्कार कर दिया था।
मुख्य सूचना आयुक्त के.डी.खान ने यह आदेश 21 नवम्बर 2014 को जारी किया। जिसकी छायाप्रति सल्गन है।
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