Monday, January 22, 2018

यात्री से रिश्वत ली तो जाएगी टीटीइ की नौकरी, जारी मोबाइल हेल्प लाइन नंबर 155210

रिश्वत टीटीइ के लिए इमेज परिणाम

कोलकाता । पीक सीजन में लंबी दूरी की ट्रेनों में बर्थ मुहैया कराने तथा जनरल टिकट धारक को आरक्षित कोच में सफर कराने के लिए चेकिंग स्टाफ द्वारा घूस लेने की परंपरा नई नहीं है। घूसखोर कर्मचारियों के चलते रेलवे को फजीहत का सामना भी करना पड़ता है। रिश्र्वतखोरी की प्रथा को जड़ से समाप्त करने के लिए रेलवे बोर्ड ने सख्त रूख अख्तियार किया है।

जोनल रेलवे को फरमान जारी कर विजिलेंस, आरपीएफ और कामर्शियल विभाग की टीम को संयुक्त रूप से छापा मारने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यात्रियों से बातचीत कर घूस लेने वाले चेकिंग स्टाफ को चिन्हित कर उसके खिलाफ निष्कासन तक की कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। बोर्ड ने घूसखोर रेल कर्मचारियों की सूचना देने को यात्रियों के लिए मोबाइल हेल्प लाइन नंबर 155210 भी जारी किया है।

रेल सूत्रों के अनुसार एडीशनल मेंबर/ कामर्शियल (रेलवे बोर्ड) राजीव दत्त शर्मा द्वारा जारी पत्र में हाल ही में पश्चिमी रेलवे में चेकिंग स्टाफ द्वारा स्लीपर कोच में सामान्य टिकट धारक से घूस लिए जाने की घटना का हवाला दिया गया है। जोनल रेलवे को भेजे गए पत्र में चेकिंग स्टाफ (टीटीइ) की घूसखोरी को रोकने के लिए विजिलेंस, आरपीएफ और वाणिज्य निरीक्षक को संयुक्त रूप से ट्रेनों में खासकर रिश्र्वतखोरी के लिए चर्चित ट्रेनों में छापामारी करने के निर्देश दिए गए है।

हिदायत दी गई है कि ट्रेनों में अनारक्षित टिकट लेकर सफर करने वाले यात्रियों के साथ बातचीत कर इसकी जांच की जाए की टीटीइ ने आरक्षित कोच में सफर कराने के लिए यात्री से गैर कानूनी रूप से कितने रुपये लिए हैं। यदि यात्री चेकिंग स्टाफ द्वारा रुपये लिए जाने की पुष्टि करता है तो ऐसे स्टाफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। दोषी पाए जाने पर उसके खिलाफ निष्कासन की कार्रवाई भी की जाए। घूसखोरी पकड़ने के लिए टीम को टीटीइ रनिंग रूम में भी पहुंचकर जांच के आदेश दिए गए हैं।

बोर्ड ने रिश्र्वत लेने वाले रेल कर्मचारियों को पकड़ने के लिए मोबाइल हेल्पलाइन नंबर 155210 भी जारी किया है। ताकि किसी भी यात्री से घूस मांगे जाने पर उसकी सूचना उक्त हेल्पलाइन नंबर पर दी जा सके। पत्र में सभी स्टेशनों पर सार्वजनिक घोषणा प्रणाली के जरिए टीटीइ समेत अन्य रेल कर्मचारियों को घूस नहीं देने के बाबत यात्रियों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही जोन के प्रधान मुख्य वाणिज्य प्रबंधक को प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिए मोबाइल हेल्प लाइन नंबर 155210 का प्रचार करने को भी कहा गया है। बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से आदेश का पालन कराए जाने के निर्देश दिए हैं।

हावड़ा सीनियर डीसीएम जीसी प्रधान ने कहा, ट्रेनों में विजिलेंस जांच का नियम पहले से ही है। लेकिन बोर्ड ने पुराने नियम में सुधार कर और सख्त किया है। रेलवे बोर्ड के आदेश का शीघ्र ही पालन शुरू कर दिया जाएगा।

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