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जबलपुर, 23 जून, 2018 न्यायालयीन प्रकरणों की प्रस्तुति में जांच एवं अभियोजन स्तर पर लापरवाही और जानबूझकर विद्वेषपूर्ण विवेचना के कारण न्यायालय से प्रतिकूल निर्णय पर थाना प्रभारी हनुमानताल और अनुसंधान अधिकारी से स्पष्टीकरण तलब किया जायेगा। यह निर्णय विगत दिनों अपर जिला दण्डाधिकारी व्ही.पी. द्विवेदी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम संदीप मिश्रा और जिला लोक अभियोजन अधिकारी शेख वसीम की मौजूदगी में आयोजित न्यायालयीन प्रकरणों से संबंधित प्रकरणों में विवेचक और अभियोजक के विरूद्ध न्यायालय द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणी की समीक्षा के बाद लिया गया।
जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा विभिन्न न्यायालयों में माह मई के 66 दोषमुक्ति और उन्मुक्ति के प्रकरण बैठक में प्रस्तुत किए गए । इनकी समीक्षा के दौरान न्यायालय द्वारा प्रतिकूल टिप्पणी होना नहीं पाया गया । जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा विशेष न्यायाधीश आर.आर. बड़ोदिया (एन.डी.पी.एस.) के न्यायालय में प्रस्तुत किए गए शासन विरूद्ध छोटा उर्फ सोनू पिता मुकेश सोनकर निवासी सिंधी कैंप हनुमानताल के प्रकरण में थाना प्रभारी हनुमानताल और अनुसंधान अधिकारी ने विधि के आदेशात्मक प्रावधानों की ओर ध्यान न देकर निर्धारित समयावधि में न्यायालय में अभियोजन पत्र प्रस्तुत न करके अप्रत्यक्ष रूप से अभियुक्त को जमानत की सुविधा का लाभ दिए जाने में मदद की है और इन लोगों ने अपने कत्र्तव्य का पालन तत्परता और सावधानी से नहीं किया है ।
इस प्रकरण में थाना प्रभारी हनुमानताल और अनुसंधान अधिकारी के विरूद्ध प्रतिकूल टीप अंकित की गई है । इसलिए इन दोनों कर्मियों से स्पष्टीकरण लेकर पुलिस अधीक्षक की अभिमत सहित आगामी बैठक में समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए । बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राइम द्वारा बताया गया कि न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश सुश्री नुरून निशा अंसारी के द्वारा विवेचक अधारताल थाना के उप निरीक्षक बी.एल. बट्टी और सहायक उप निरीक्षक थाना अधारताल आर.एस. परिहार के विरूद्ध प्रतिकूल टिप्पणी की गई है ।
इस संबंध में इन दोनों से स्पष्टीकरण चाहा गया, जो अप्राप्त है । बताया गया कि श्री बट्टी और श्री परिहार शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो गये हैं, जिनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है। इस संबंध की पूरी जानकारी अगली बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए । क्रमांक/952/जून-255/मनोज
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