लोन दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने वाला आरोपी मनोज भतकारिया उर्फ राजू |
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आरोपी मनोज ठगी के रूपयों को जमा कराने में करता था, अपने बैंक खाते का उपयोग
इन्दौर. लोन दिलाने के नाम पर कई वर्षों से लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाले आरोपियों के खिलाफ क्राईम ब्रांच इंदौर थाने में धोखाधड़ी के विषय में अपराध क्र 13/17 धारा 406, 420 भादवि का दर्ज कियाजाकर प्रकरण की विवेचना की जा रही थी जिसमें विवेचना के दौरान क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा मुखबिरों के माध्यम से ठगोरे व्यक्ति की पतारसी की गयी,
जो कि अखबारों में अपना विज्ञापन छपवाकर लोगों को लोन दिलाने का आशवासन देता था तथा लोन दिलाने के नाम पर लोगों से अन्य शुल्कों के रूप में रूपया वसूल कर के उनके साथ धोखाधड़ी कर रहा था, पतारसी उपरांत, थाना अपराध शाखा की टीम ने आरोपी अखिलेश मुदगल पिता स्व. घनशयाम मुदगल निवासी कोटेशवर कॉलोनी ग्वालियर को, गिरफ्तार किया था जिसको माननीय न्यायालय में पेश किया गया था।
न्यायालय में पेश करने के बाद आरोपी को पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया, परिणामस्वरूप आरोपी से ऐसी गतिविधियों में संलिप्त, अन्य लोगों के बारे में पूछताछ की गई। पुलिस रिमाण्ड में आरोपी अखिलेश से पूछताछ के दौरान पता चला कि आरोपी अखिलेश मुदगल का एक अन्य साथी मनोज भतकारिया है जिसके नाम के आईडी पू्रफ आरोपी अखिलेश मुद्गल सभी जगह धोखधड़ी व ठगी करने के दौरान उपयोग करता था। आरोपी अखिलेश ने पुलिस टीम को बताया कि मनोज ग्वालियर का रहने वाला है तथा मनोज भतकारिया से आरोपी अखिलेश की जान-पहचान ग्वालियर में ही हुई थी।
आरोपी अखिलेश ने बताया कि उसने अपने साथ मनोज भतकारिया को भी लोन दिलाने के नाम पर लोगों से ठगी करने के काम में जोड़ लिया था और मनोज के खाते का उपयोग वह, ग्राहकों से पैसे डलवाने के लिये करता था। आरोपी अखिलेश मुद्गल ने पूछताछ में बताया कि आरोपी मनोज भतकारिया के खाते का उपयोग करने के एवज में वह, मनोज भतकारिया को पैसे दिया करता था। क्राईम ब्रांच इंदौर ने आरोपी अखिलेश मुद्गल की निशानदेही पर आरोपी मनोज भतकारिया उर्फ राजू पिता कामता प्रसाद भतकारिया निवासी कांटे साहब का बाग विनय नगर ग्वालियर को, क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा ग्वालियर में पतासाजी के बाद धरदबोचा।
आरोपी मनोज भतकारिया ने पूछताछ पर बताया कि वह ग्वालियर में फल व जूस का ठेला लगाता है एवं उसने अपना एटीएम कार्ड और उसका पिन नंबर आरोपी अखिलेश को लगभग 2 वर्ष पूर्व दिया था। आरोपी अखिलेश मुद्गल जिन लोगों के साथ धोखाधड़ी करता था उनसे पैसे डलवाने के लिये वह मनोज भतकारिया के बैंक खाते का उपयोग करता था और इसके बदले वह मनोज भतकारिया को हर महीने कुछ रूपये दिया करता था। दोनों आरोपियों को थाना अपराध शाखा इंदौर में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 13/17 धारा 420,406 भादवि के अपराध में गिरफ्तार किया गया।
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