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जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर // प्रशांत वैश्य : 79990 57770
जबलपुर. लोकसभा चुनाव के घोषणा के तुरंत बाद से सम्पत्ति के विरूपण अधिनियम का पालन कराने की जा रही सघन कार्यवाही के तहत जिले में अभी तक सार्वजनिक सम्पत्तियों से 14 हजार 929 एवं निजी सम्पत्तियों से 1 हजार 539 तथा कुल 16 हजार 468 बैनर-पोस्टर एवं दीवार लेखन को हटाया गया है।
जिला निर्वाचन एवं अपर कलेक्टर सलोनी सिडाना से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज शुक्रवार की शाम तक सार्वजनिक सम्पत्तियों से एवं निजी सम्पत्तियों से 1 हजार 079 दीवार लेखन को मिटाया गया। इसी तरह 7 हजार 767 पोस्टर एवं 4 हजार 966 बैनर तथा 1 हजार 399 अन्य प्रकार के विरूपण सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तियों से हटाए गए हैं। सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के अलावा आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के 1 हजार 629 मामले भी अभी तक दर्ज किए गए हैं।
इनमें 1 हजार 485 मामले वाहनों से काली फिल्म, स्टीकर, लाइट, हूटर आदि हटाने से सम्बन्धित, एक मामला कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के उल्लंघन एक मामला बिना अनुमति के सभा आयोजित करने का तथा 142 मामले अन्य प्रकार के थे। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि सम्पत्ति विरूपण को हटाने की जा रही कार्यवाही के तहत सर्वाधिक 5 हजार 101 बैनर-पोस्टर और दीवार लेखन विधानसभा क्षेत्र जबलपुर केण्ट से हटाए गए हैं।
अभी तक संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कुल 4 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। इनमें तीन प्रकरण विधानसभा क्षेत्र जबलपुर उत्तर तथा एक प्रकरण विधानसभा क्षेत्र जबलपुर पनागर का है। इसी तरह आदर्श आचरण संहिता के उल्लंघन के 144 मामलों में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
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