सी ई ओ जनपद को भ्रष्टाचार के प्रकरण में 4 वर्ष का कारावास |
TOC NEWS @ www.tocnews.org
जिला ब्यूरो चीफ, जिला नरसिंहपुर // अरुण श्रीवास्तव : 91316 56179, 8120754889
नरसिहपुर । न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एस.के. पाण्डेय के न्यायालय द्वारा आरोपी कृपाशंकर पाठक पिता नारायण पाठक, तत्कालीन सी.ई.ओ. जनपद पंचायत साईंखेड़ा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धारा 7, 13(1)(डी), 13(2) में 4 वर्ष के सश्रम कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। इस मामले में कमलेश दुबे पुत्र मल्थू प्रसाद दुबे निवासी टिमरावन से जनपद सी.ई.ओ. कृपाशंकर पाठक द्वारा मनरेगा अंतर्गत कूप निर्माण एवं पेंशन भुगतान के संबंध में 10,000/- रूपये की मांग की थी।
सी ई ओ जनपद को भ्रष्टाचार के प्रकरण में 4 वर्ष का कारावास ₹10000 मांगे थे रिश्वत मैं
जिले की गाडरवारा तहसील की जनपद पंचायत साईं खेड़ा के सीईओ को न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एस के पांडे के न्यायालय द्वारा आरोपी कृपाशंकर पाठक पिता नारायण पाठक तत्कालीन सीईओ जनपद पंचायत साईं खेड़ा को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम धारा 7,13(1)( डी)13(2) मैं 4 वर्ष के सक्षम कारावास वह ₹10000 के अर्थदंड से दंडित किया गया
इस मामले में कमलेश दुबे पुत्र मलथू प्रसाद दुबे निवासी टिमरावन से जनपद सीईओ कृपा शंकर पाठक द्वारा मनरेगा के अंतर्गत कूप निर्माण एवं पेंशन भुगतान के संबंध में ₹10000 की मांग की थी
No comments:
Post a Comment