अनिल अंबानी ने एरिक्सन को चुकाए 462 करोड़ रुपये, अब नहीं जाना पड़ेगा जेल ! |
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रिलायंस कॉम्युनिकेशंस (RCOM) ने स्विडिश टेलिकॉम इक्विपमेंट कंपनी एरिक्सन को बकाया 462 करोड़ रुपये का भुगतान करके अपने चेयरमैन अनिल अंबानी को जेल जाने से बचा लिया है। यह भुगतान नहीं होने पर अनिल अंबानी को तीन महीने जेल की सजा होती। दोनों कंपनियों के बीच 1 साल से कानूनी लड़ाई चल रही थी।
सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के चेयरमैन अनिल अंबानी को जानबूझ कर उसके आदेश का उल्लंघन करने और एरिक्सन को बकाया भुगतान नहीं करने पर अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया था।
रिलायंस कॉम्युनिकेशंस (Rcom) ने स्विडिश टेलिकॉम इक्विपमेंट कंपनी एरिक्सन को बकाया 462 करोड़ रुपये का भुगतान करके अपने चेयरमैन अनिल अंबानी को जेल जाने से बचा लिया है। यह भुगतान नहीं होने पर अनिल अंबानी को तीन महीने जेल की सजा होती। दोनों कंपनियों के बीच 1 साल से कानूनी लड़ाई चल रही थी।
एरिक्शन के वकील ने भुगतान प्राप्त होने की पुष्टि की है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक बकाया भुगतान के लिए आखिरी तारिख 19 मार्च थी। आरकॉम पहले ही एरिक्सन को 118 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है।
पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने रिलायंस कम्युनिकेशंस के अध्यक्ष अनिल अंबानी को जानबूझ कर उसके आदेश का उल्लंघन करने और टेलिकॉम उपकरण बनाने वाली कंपनी एरिक्सन को बकाया भुगतान नहीं करने पर अदालत की अवमानना का दोषी करार दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंबानी, रिलायंस टेलिकॉम के अध्यक्ष सतीश सेठ और रिलायंस इंफ्राटेल की अध्यक्ष छाया विरानी ने कोर्ट में दिए गए आश्वासनों और इससे जुड़े आदेशों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने सख्ती से कहा कि एरिक्सन को 4 हफ्ते में 453 करोड़ रुपये चुकाने होंगे। तय समय में भुगतान नहीं करने पर उन्हें तीन महीने जेल की सजा भुगतनी होगी।
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