राजनैतिक रैलियों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर प्रतिबंध नहीं |
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जबलपुर . चुनावों के दौरान राजनैतिक दल एवं उम्मीदवार अपनी रैलियों में राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन कर सकेंगे लेकिन उन्हें झंडा संहिता के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना होगा।
इस बारे में भारत निर्वाचन आयोग ने सर्कुलर जारी कर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच द्वारा एक जनहित याचिका में पारित आदेश का हवाला दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 30 जनवरी 2014 को पारित इस आदेश के अनुसार राजनैतिक दलों द्वारा राजनैतिक रैलियों में राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं है अपितु ध्वज संहिता एवं प्रतीक एवं नाम (अनुचित उपयोग की रोकथाम ) अधिनियम 1950 और राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम 1971 का पालन हर स्तर पर सुनिश्चित करना होगा ।
आयोग ने निर्वाचन अधिकारियों से कहा है कि माननीय न्यायालय का यह आदेश राजनैतिक दलों के ध्यान में भी लाया जाये और उन्हें सुनिश्चित करने के लिए कहा जाये कि किसी भी स्थिति में झंडा संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन न हो।
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