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नरसिंहपुर. जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने पेंशन भुगतान में अनियमितता बरतने के आरोप में जनपद पंचायत चांवरपाठा की ग्राम पंचायत महगुंवा (सड़ूमर) के सचिव माधव सेन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि सेन का यह कृत्य मध्यप्रदेश सेवा आचरण अधिनियम 1998 के तहत लापरवाही एवं उदासीनता का घोतक है। निलंबन अवधि में सेन का मुख्यालय जनपद पंचायत चांवरपाठा रहेगा और जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। श्री माधव सेन का प्रभार ग्राम पंचायत घघरोला कलां के सचिव अरविंद यादव को सौंपा गया है।
नरसिंहपुर. जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने पेंशन भुगतान में अनियमितता बरतने के आरोप में जनपद पंचायत चांवरपाठा की ग्राम पंचायत महगुंवा (सड़ूमर) के सचिव माधव सेन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि सेन का यह कृत्य मध्यप्रदेश सेवा आचरण अधिनियम 1998 के तहत लापरवाही एवं उदासीनता का घोतक है। निलंबन अवधि में सेन का मुख्यालय जनपद पंचायत चांवरपाठा रहेगा और जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी। श्री माधव सेन का प्रभार ग्राम पंचायत घघरोला कलां के सचिव अरविंद यादव को सौंपा गया है।
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