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नई दिल्ली। अगर 31 मार्च, 2017 के बाद भी पांच सौ और 1000 रुपए के पुराने नोट आपके पास पाए गए तो आप जेल जाने से तो बच जाएंगे लेकिन न्यूनतम 10 हजार रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इसके लिए केंद्र सरकार अध्यादेश भी लाने जा रही है, जिसे स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। सरकार ने पुराने नोट पर अपने अध्यादेश को लेकर स्थिति स्पष्ट की है।
बुधवार को पुराने नोटों पर अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी।
जिसके बाद यह कहा जा रहा था कि 10 से ज्यादा पुराने नोट रखने पर जेल और जुर्माने की सजा होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कहा कि पुराने नोट रखने पर जेल की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। 31 मार्च, 2017 के बाद 500, 1000 रुपए के 10 से ज्यादा पुराने नोट रखने पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की रकम कम से कम 10 हजार रुपए या फिर आपके पास मिली रकम का 5 गुना तक हो सकती है। अगर आपने पुराने नोटों में लेनदेन किया है तो भी जुर्माना लग सकता है।
दरअसल बुधवार को अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा था कि पुराने नोट मिलने पर जेल की सजा का भी प्रावधान है। मीडिया में भी गलतफहमी इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि सरकार की ओर से यह साफ नहीं किया गया था। अध्यादेश के अनुसार 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराए जाने पर आपको घोषणापत्र भी देना होगा कि अब तक नोट बैंक में क्यों जमा नहीं कराए गए।
बता दें कि बैंकों में पुराने नोट जमा कराने की डेडलाइन 30 दिसंबर तक है, जिसके बाद आरबीआई में ही ये नोट जमा कराए जा सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई के पास काफी अधिक करंसी उपलब्ध है। बड़े पैमाने पर करंसी बदली जा रही है और 500 रुपए के और ज्यादा नोट जारी किए जा रहे हैं।
नई दिल्ली। अगर 31 मार्च, 2017 के बाद भी पांच सौ और 1000 रुपए के पुराने नोट आपके पास पाए गए तो आप जेल जाने से तो बच जाएंगे लेकिन न्यूनतम 10 हजार रुपए का जुर्माना अदा करना पड़ेगा। इसके लिए केंद्र सरकार अध्यादेश भी लाने जा रही है, जिसे स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। सरकार ने पुराने नोट पर अपने अध्यादेश को लेकर स्थिति स्पष्ट की है।
बुधवार को पुराने नोटों पर अध्यादेश को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई थी।
जिसके बाद यह कहा जा रहा था कि 10 से ज्यादा पुराने नोट रखने पर जेल और जुर्माने की सजा होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को कहा कि पुराने नोट रखने पर जेल की सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। 31 मार्च, 2017 के बाद 500, 1000 रुपए के 10 से ज्यादा पुराने नोट रखने पर जुर्माना लगाया जाएगा। जुर्माने की रकम कम से कम 10 हजार रुपए या फिर आपके पास मिली रकम का 5 गुना तक हो सकती है। अगर आपने पुराने नोटों में लेनदेन किया है तो भी जुर्माना लग सकता है।
दरअसल बुधवार को अध्यादेश को मंजूरी मिलने के बाद सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा था कि पुराने नोट मिलने पर जेल की सजा का भी प्रावधान है। मीडिया में भी गलतफहमी इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि सरकार की ओर से यह साफ नहीं किया गया था। अध्यादेश के अनुसार 30 दिसंबर के बाद पुराने नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा कराए जाने पर आपको घोषणापत्र भी देना होगा कि अब तक नोट बैंक में क्यों जमा नहीं कराए गए।
बता दें कि बैंकों में पुराने नोट जमा कराने की डेडलाइन 30 दिसंबर तक है, जिसके बाद आरबीआई में ही ये नोट जमा कराए जा सकते हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि आरबीआई के पास काफी अधिक करंसी उपलब्ध है। बड़े पैमाने पर करंसी बदली जा रही है और 500 रुपए के और ज्यादा नोट जारी किए जा रहे हैं।
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