Monday, December 19, 2016

गुड़ भट्टियों के श्रमिकों के लिए शौचालय नहीं बनवाने पर प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत होंगे


गुड़ भट्टियों के लिए चित्र परिणाम

नरसिंहपुर, 19 दिसम्बर 2016. स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जिले को खुले में शौच से मुक्त करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर डॉ. आर.आर. भोंसले ने गुड़ भट्टियों के श्रमिकों के लिए शौचालयों का निर्माण अनिवार्य रूप से करने के निर्देश जारी किये हैं। इस सिलसिले में श्रम विभाग के जांच दल द्वारा गुड़ भट्टियों का निरीक्षण किया जा रहा है। इस टीम द्वारा जिले में 62 गुड़ भट्टियों का निरीक्षण किया गया। जांच दल ने जनपद पंचायत नरसिंहपुर के अंतर्गत 40 और चीचली के अंतर्गत 22 गुड़ भट्टियों का निरीक्षण किया है। जांच दल में प्रभारी श्रम पदाधिकारी सी.के. स्थापक एवं अन्य अधिकारी शामिल हैं।

       जांच दल ने निरीक्षण के दौरान अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक व्यवस्थायें करने के निर्देश गुड़ भट्टी संचालकों/ ठेकेदारों/ नियोजकों को दिये हैं। निरीक्षण के दौरान जिन गुड़ भट्टियों के श्रमिकों के लिए शौचालय का निर्माण होना नहीं पाया गया, उनके विरूद्ध न्यायालयीन कार्रवाई प्रस्तावित की गई। साथ ही गुड़ भट्टी संचालक/ ठेकेदार/ नियोजक को तीन दिवस के भीतर शौचालय निर्माण अनिवार्य रूप से कराने के निर्देश दिये गये। तय समय सीमा में शौचालय निर्माण नहीं करने पर न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किये जायेंगे।
       इस सिलसिले में जिले की सभी गुड़ भट्टियों के मालिकों एवं ठेकेदारों को निर्देशित किया गया है कि वे जिले में स्वच्छ भारत मिशन अभियान को सफल बनाने में सहयोग दें। गुड़ भट्टियों में बाहर से आने वाले श्रमिकों को अभियान के उद्देश्यों से अवगत करायें। साफ- सफाई का महत्व बतायें। साथ ही कार्य स्थल पर अनिवार्य रूप से शौचालय का निर्माण करायें।
गुड़ भट्टी मालिक अपनी गुड़ भट्टी का पंजीयन अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम के अंतर्गत करायें। बाहर से श्रमिकों को लाकर गुड़ भट्टी से संबंधित कार्य कराने वाले ठेकेदार नियमानुसार लायसेंस (अनुज्ञप्ति) प्राप्त करें। निरीक्षण के दौरान श्रमिकों हेतु शौचालय निर्माण के बगैर गुड़ भट्टियों का संचालन पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई प्रस्तावित की जायेगी। इस संबंध में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा और ठेकेदार को लायसेंस (अनुज्ञप्ति) प्राप्त करना होगा।
इस संबंध में प्रवासी कर्मकार अधिनियम के निर्धारित प्रावधानों का पालन नहीं करने पर अधिकतम 10 हजार रूपये के दंड का प्रावधान किया गया है। पंजीयन कराने एवं अनुज्ञप्ति प्राप्त करने के आवेदन जिला श्रम कार्यालय नरसिंहपुर में प्रस्तुत करना होंगे।

No comments:

Post a Comment

CCH ADD

CCH ADD
CCH ADD

dhamaal Posts

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / रिपोर्टरों की आवश्यकता है

ANI NEWS INDIA

‘‘ANI NEWS INDIA’’ सर्वश्रेष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष व खोजपूर्ण ‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया ऑनलाइन नेटवर्क’’ हेतु को स्थानीय स्तर पर कर्मठ, ईमानदार एवं जुझारू कर्मचारियों की सम्पूर्ण मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले एवं तहसीलों में जिला ब्यूरो प्रमुख / तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / पंचायत स्तर पर क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों / संवाददाताओं की आवश्यकता है।

कार्य क्षेत्र :- जो अपने कार्य क्षेत्र में समाचार / विज्ञापन सम्बन्धी नेटवर्क का संचालन कर सके । आवेदक के आवासीय क्षेत्र के समीपस्थ स्थानीय नियुक्ति।
आवेदन आमन्त्रित :- सम्पूर्ण विवरण बायोडाटा, योग्यता प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार के स्मार्ट नवीनतम 2 फोटोग्राफ सहित अधिकतम अन्तिम तिथि 30 मई 2019 शाम 5 बजे तक स्वंय / डाक / कोरियर द्वारा आवेदन करें।
नियुक्ति :- सामान्य कार्य परीक्षण, सीधे प्रवेश ( प्रथम आये प्रथम पाये )

पारिश्रमिक :- पारिश्रमिक क्षेत्रिय स्तरीय योग्यतानुसार। ( पांच अंकों मे + )

कार्य :- उम्मीदवार को समाचार तैयार करना आना चाहिए प्रतिदिन न्यूज़ कवरेज अनिवार्य / विज्ञापन (व्यापार) मे रूचि होना अनिवार्य है.
आवश्यक सामग्री :- संसथान तय नियमों के अनुसार आवश्यक सामग्री देगा, परिचय पत्र, पीआरओ लेटर, व्यूज हेतु माइक एवं माइक आईडी दी जाएगी।
प्रशिक्षण :- चयनित उम्मीदवार को एक दिवसीय प्रशिक्षण भोपाल स्थानीय कार्यालय मे दिया जायेगा, प्रशिक्षण के उपरांत ही तय कार्यक्षेत्र की जबाबदारी दी जावेगी।
पता :- ‘‘ANI NEWS INDIA’’
‘‘न्यूज़ एण्ड व्यूज मिडिया नेटवर्क’’
23/टी-7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, प्रेस काम्पलेक्स,
नीयर दैनिक भास्कर प्रेस, जोन-1, एम. पी. नगर, भोपाल (म.प्र.)
मोबाइल : 098932 21036


क्र. पद का नाम योग्यता
1. जिला ब्यूरो प्रमुख स्नातक
2. तहसील ब्यूरो प्रमुख / ब्लाक / हायर सेकेंडरी (12 वीं )
3. क्षेत्रीय रिपोर्टरों / प्रतिनिधियों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
4. क्राइम रिपोर्टरों हायर सेकेंडरी (12 वीं )
5. ग्रामीण संवाददाता हाई स्कूल (10 वीं )

SUPER HIT POSTS

TIOC

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

''टाइम्स ऑफ क्राइम''


23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1,

प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011

Mobile No

98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।

http://tocnewsindia.blogspot.com




यदि आपको किसी विभाग में हुए भ्रष्टाचार या फिर मीडिया जगत में खबरों को लेकर हुई सौदेबाजी की खबर है तो हमें जानकारी मेल करें. हम उसे वेबसाइट पर प्रमुखता से स्थान देंगे. किसी भी तरह की जानकारी देने वाले का नाम गोपनीय रखा जायेगा.
हमारा mob no 09893221036, 8989655519 & हमारा मेल है E-mail: timesofcrime@gmail.com, toc_news@yahoo.co.in, toc_news@rediffmail.com

''टाइम्स ऑफ क्राइम''

23/टी -7, गोयल निकेत अपार्टमेंट, जोन-1, प्रेस कॉम्पलेक्स, एम.पी. नगर, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नं. - 98932 21036, 8989655519

किसी भी प्रकार की सूचना, जानकारी अपराधिक घटना एवं विज्ञापन, समाचार, एजेंसी और समाचार-पत्र प्राप्ति के लिए हमारे क्षेत्रिय संवाददाताओं से सम्पर्क करें।





Followers

toc news