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हरिद्वारः स्वदेशी ब्रांड को लेकर मुखर रहे बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि योगपीठ पर उत्तराखंड सरकार ने 11 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि पतंजलि के प्रोडक्ट में मिस ब्रांडिंग को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है।
जिला प्रशासन ने पतंजलि के उत्पादों में मिस ब्रांडिंग को लेकर कच्ची घानी तेल, नमक, जैम, बेसन और शहद का सैंपल रुद्रपुर स्थित प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा था। इस दौरान एक-एक सेंपल पतंजलि के गुणवत्ता नियंत्रक अश्वनी सैनी को भी उपलब्ध करा दिए थे।
बता दें कि जिस समय सेंपल लिए गए थे, उस दौरान पतंजलि योगपीठ ने इसे राज्य सरकार की दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई करार दिया था। एडीएम एलएन मिश्रा की अदालत में जांच रिपोर्ट और सुनवाई के बाद आरोग्य कच्ची घानी तेल की मिस ब्रांडिंग करने पर ढाई लाख, नमक पर ढाई लाख, जैम पर ढाई लाख, बेसन पर डेढ़ लाख और शहद पर दो लाख का जुर्माना लगाया है।
वहीं बता दें कि कोर्ट ने आदेश दिया कि पतंजलि 11 लाख की राशी एक महीने के अंदर देना होगा। इसके साश पतंजलि को अपने प्रोडक्ट में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि पतंजलि के नमुने 16 अगस्त हो ही लिए गए थे।
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