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रायपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बार फिर से नागरिक आपूर्ति निगम के घोटाले की जांच करने के इंकार कर दिया है। ये चौथी बार हुआ है, जब हाईकोर्ट ने नान घोटाले की जांच नहीं करने की बात कही है।
बता दें कि इससे पहले जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस इंदर सिंह उपवेजा की डबल बेंच में जस्टिस उपवेजा ने यह कहते हुए सुनवाई से इंकार कर दिया था कि मामले में आरोपी अनिल टुटेजा उनके रिश्तेदार हैं। इसलिए मामले की सुनवाई करना ठीक नहीं है। दूसरी बार भी इसी डबल बेंच के पास गई और फिर सुनवाई टल गई। तीसरी बार चीफ जस्टिस व जस्टिस संजय अग्रवाल की बेंच में सुनवाई हुई लेकिन तब लंच के बाद फिर से बेंच ने मामले की सुनवाई से इंकार कर दिया था।
आज चौथी बार जस्टिस आरसीएस सामंत रे और प्रीतंकर दिवाकर की बेंच में सुनवाई होनी थी, लेकिन जस्टिस रे ने यह कहते हुए सुनवाई से इंकार कर दिया कि वो छत्तीसगढ़ सरकार में सचिव रहे हैं। इसलिए इस मामले की सुनवाई करना मुनासिब नहीं होगा। आपको बता दें कि हमर संगवारी की तरफ से राकेश चौबे ने नान घोटाले की सीबीआई जांच सहित अन्य कार्रवाई को लेकर जनहित याचिका दायर की थी। राकेश चौबे ने कहा कि वे अब इस मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सर्वोच्च न्यायलय से इस बात की गुहार करेंगे कि मामले की सुनवाई प्रदेश से बाहर कराई जाए।
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