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नरसिंहपुर, 22 दिसम्बर 2016. एकीकृत बाल विकास परियोजना करेली के अंतर्गत करेली शहर के विभिन्न वार्डों में स्थित 15 आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान विभिन्न कमियां पाई जाने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा श्वेता जाधव ने एकीकृत बाल विकास परियोजना करेली के परियोजना अधिकारी जितेन्द्र राज एवं पर्यवेक्षक प्रतिभा पटैल को कारण बताओ नोटिस जारी किये हैं।
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने तीन पर्यवेक्षकों के दल के साथ करेली शहर के आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान करेली के शास्त्री एवं महादेव वार्ड के आंगनबाड़ी केन्द्र बंद मिले। इसके साथ ही अन्य वार्डों के 13 आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों की उपस्थिति अत्यंत कम पाई गई और रिकार्ड व्यवस्थित नहीं मिला। इन सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में समुचित साफ- सफाई नहीं मिली। स्वसहायता समूहों द्वारा नाश्ता एवं भोजन वितरण नहीं करने, इसकी गुणवत्ता ठीक नहीं होने और मीनू के अनुसार भोजन नहीं देने आदि शिकायतें प्राप्त हुई। केन्द्रों में अन्य अनियमिततायें भी मिली।
उक्त कृत्यों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना और शासकीय कार्यों के प्रति स्वेच्छाचारिता, उदासीनता एवं लापरवाही की श्रेणी में मानते हुए उक्त कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। इस बारे में संबंधित पर्यवेक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए तीन दिवस में नोटिस का जबाव प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।
नरसिंहपुर, 22 दिसम्बर 2016. एकीकृत बाल विकास परियोजना करेली के अंतर्गत करेली शहर के विभिन्न वार्डों में स्थित 15 आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान विभिन्न कमियां पाई जाने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी एकीकृत बाल विकास सेवा श्वेता जाधव ने एकीकृत बाल विकास परियोजना करेली के परियोजना अधिकारी जितेन्द्र राज एवं पर्यवेक्षक प्रतिभा पटैल को कारण बताओ नोटिस जारी किये हैं।
जिला कार्यक्रम अधिकारी ने तीन पर्यवेक्षकों के दल के साथ करेली शहर के आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान करेली के शास्त्री एवं महादेव वार्ड के आंगनबाड़ी केन्द्र बंद मिले। इसके साथ ही अन्य वार्डों के 13 आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों की उपस्थिति अत्यंत कम पाई गई और रिकार्ड व्यवस्थित नहीं मिला। इन सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में समुचित साफ- सफाई नहीं मिली। स्वसहायता समूहों द्वारा नाश्ता एवं भोजन वितरण नहीं करने, इसकी गुणवत्ता ठीक नहीं होने और मीनू के अनुसार भोजन नहीं देने आदि शिकायतें प्राप्त हुई। केन्द्रों में अन्य अनियमिततायें भी मिली।
उक्त कृत्यों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के प्रावधानों की स्पष्ट अवहेलना और शासकीय कार्यों के प्रति स्वेच्छाचारिता, उदासीनता एवं लापरवाही की श्रेणी में मानते हुए उक्त कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। इस बारे में संबंधित पर्यवेक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए तीन दिवस में नोटिस का जबाव प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है।
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