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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एम्पलाई एनरोलमेंट कैंपेन और प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना की जानकारी दी। इस बाबत रांची के चेंबर भवन में 27 जनवरी को कार्यशाला हुई। कार्यशाला में ईपीएफओ के अधिकारियों ने बताया कि 15 हजार या उससे कम सैलरी पाने वाले नए कर्मचारियों (सरकारी/गैर सरकारी) का ईपीएफ में जमा होनेवाला 8.33 प्रतिशत पैसा भारत सरकार तीन साल तक देगी। उनका ईपीएफओ में पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए।
इससे रोजगार देने वाले नियोक्ता को फायदा होगा। इस स्कीम का लाभ 31 मार्च तक उठाया जा सकता है। कपड़ा क्षेत्र से जुड़ी इकाईयों के लिए प्रोत्साहन 12 फीसदी तक का है। यह योजना तीन वर्षों के लिए मान्य होगी। भारत सरकार सभी पात्रता रखने वाली इकाईयों के नए कर्मचारियों पर 8.33 प्रतिशत की दर से ईपीएस प्रोत्साहन देगी। योजना के तहत केवल 20 नए कर्मचारियों के लिए ही नियोक्ता प्रोत्साहन के लिए आवेदन कर सकता है।
एम्पलोई एनरोलमेंट एमनेस्टी स्कीम के तहत ऐसे नियोक्ता, जिन्होंने एक अप्रैल 2009 के बाद से अपने कर्मचारियों का पीएफ किसी कारणवश न जमा कराया हो, वे इस स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। योजना की अंतिम तिथि 31 मार्च है।
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बता दें कि वर्तमान सरकार में डिजिटल माध्यम के जरिए न केवल सरकारी कामकाज को तेजी देने का काम किया गया है बल्कि लोगों को सहूलियत के लिए इसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किए जाने पर भी जोर दिया जा रहा है। ऐसे में विभाग ने एक नहीं करीब सात तरीकों से लोगों को पीएफ बैलेंस जांचने की सुविधा प्रदान की है।
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