भोपाल। राष्ट्रगान को लेकर गृह मंत्रालय ने नए निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत किसी भी कमर्शियल शो में राष्ट्रगान के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है, वहीं नाट्य रूपांतरण के दौरान भी राष्ट्रगान का इस्तेमाल नहीं हो सकता है। मप्र पुलिस व गृह विभाग को भेजी गई गाइडलाइन में निर्देश है कि इसका उल्लंघन न होने दिया जाए।
कमर्शियल शो को लेकर मंशा है कि इसके माध्यम से संगठन पैसा न कमाएं। साथ ही नाट्य रूपांतरण के दौरान राष्ट्रगान के सम्मान में लोगों के नहीं खड़ा होना भी प्रमुख वजह है, क्योंकि लोगों का यह अभिनय का हिस्सा होने का भ्रम लगता है। प्रकाशन पर भी लगी रोक निर्देशों में राष्ट्रगान या इसके किसी भाग का इस्तेमाल किसी वस्तु की छपाई पर किए जाने से भी रोक लगाई गई है।
इसका सीधा मतलब है कि ग्रीटिंग कार्ड या टी शर्ट पर राष्ट्रगान या उसकी कोई पंक्ति की छपाई भी नहीं होगी। सिनेमा घरों में फिल्म शुरू होने के पहले राष्ट्रगान बजाने के साथ ही यह भी निर्देश है कि उसके शुरू होते ही सिनेमाघरों के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, जिससे ऐसी स्थिति ना हो कि राष्ट्रगान के दौरान लोग अंदर आते जाते रहे।
गृह विभाग ने जारी किए निर्देश गृह मंत्रालय से मिले निर्देश के बाद गृह विभाग ने पुलिस सहित सभी विभागों को राष्ट्रगान के नए निर्देश भेज दिए हैं। साथ ही पुलिस को इन नियमों के सख्ती से पालन के निर्देश भी दिए गए हैं।
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