TOC NEWS
पटना : बिहार के रुपौली से जदयू विधायक बीमा भारती के बार फिर मुश्किल में फंसती नजर आ रही हैं। पूर्णिया अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने हत्या के एक मामले में रुपौली विधायक बीमा भारती दो अन्य के खिलाफ समन जारी किया है। अब कोर्ट में बीमा भारती के खिलाफ हत्या मामले में संलिप्तता का केस अन्य अभियुक्तों के साथ ही चलेगा। यह मामला 6 मई 2005 को बड़ी डुमरा अकबरपुर, थाना-भवानीपुर निवासी चंचल पासवान की हत्या का है।
अभियोजक मृतक चंचल पासवान की पत्नी सोनिया देवी ने 7 मई 2005 को भवानीपुर थाने में मामला दर्ज करवाया था। इसमें 10 के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। रुपौली विधायक बीमा भारती को भी अभियुक्त बनाया गया था। पुलिस अनुसंधान में बीमा भारती का नाम हटाकर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया था, जिसमें छोटका अवधेश, विजय मंडल और सिकंदर मंडल के खिलाफ आरोप पत्र समर्पित किया गया था।
इसके बाद वर्ष 2010 के दिसंबर से सत्र वाद संख्या 1006/10 में तीनों लोगों के विरुद्ध न्यायालय में ट्रायल शुरू हुआ। चल रहे वाद सत्र में अभियोजन साक्ष्य में न्यायालय में 10 लोगों की गवाही हुई। इस दौरान अभियोजक सोनिया देवी ने बताया कि 6 मई 2005 को बीमा भारती 5-6 गार्ड के साथ घर पर पहुंचकर 9 बजे रात्रि जान से मारने की धमकी दी थी।
सभी गवाहों ने चंचल पासवान की हत्या में बीमा भारती की संलिप्तता का समर्थन किया था। इसके बाद अभियोजन पक्ष 8 मार्च 2016 को धारा 319 के तहत न्यायालय में आवेदन दिया। इस पर संज्ञान लेते हुए न्यायालय ने विधायक बीमा भारती, महावीर मंडल एवं छोटका अवधा के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है।
इसे भी पढ़ें : - चार जांच चौकियों पर 400 ट्रिप में डंपरों से रोजाना वसूली जाती है Rs.16 लाख की रिश्वत
क्या था मामला
मृतक की पत्नी सोनिया देवी ने प्राथमिकी में कहा था कि 6 मई 2005 की रात्रि 9 बजे उनके पति अपने घर के दरवाजे पर भोजन कर रहे थे। उसी दौरान उसके पति चंचल पासवान द्वारा बचाओ-बचाओ की आवाज आई। यह सुनकर वह, उनका बेटा एवं बेटी घर से बाहर निकले तो देखा कि उसके पति जो बीमा भारती के ससुर सास के अपहरण मामले में नामजद अभियुक्त थे, उसे 10 लोग बरामदे से खींचकर ले जा रहे हैं। वहां बीमा भारती, उसके 5-6 गार्ड एवं अन्य अभियुक्तगण भी मौजूद थे। सोनिया ने प्राथमिकी में अपने पति की हत्या की आशंका जताई थी। उसी रात चंचल पासवान की हत्या कर दी गई थी।
No comments:
Post a Comment