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नई दिल्ली, एक अप्रैल 2017 से रेलवे की 'विकल्प' योजना अमल में आ जाएगी। इससे वेटिंग यात्रियों को उसी रूट की अन्य ट्रेन में खाली बर्थ आवंटित हो सकेगी। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा के लिए ग्राहकों को अतिरिक्त पैसे खर्च करने होंगे तो एसबीआई खाते में न्यूनतम जमा राशि रखना भी अनिवार्य हो जाएगा।
विकल्प योजना से वेटिंग यात्रियों को राहत
- रेलवे की 'विकल्प' योजना अमल में आएगी, वेटिंग लिस्ट में शामिल यात्रियों को उसी रूट पर चलने वाली दूसरी ट्रेनों की खाली बर्थ आवंटित की जाएंगी
- अभी सिर्फ ई-टिकट पर लागू होगी यह सुविधा, यात्रियों को टिकट बुक कराते समय 'विकल्प' का ऑप्शन चुनना होगा, पुराने टिकट से ही सफर होगा संभव
- मेल-एक्सप्रेस ट्रेनों का टिकट बुक कराने वाले यात्री इन दोनों श्रेणियों के अलावा राजधानी-शताब्दी जैसी प्रीमियम और स्पेशल ट्रेनों में भी यात्रा के पात्र होंगे
- किराये में अंतर पर रेलवे न तो यात्रियों से अतिरिक्त शुल्क वसूलेगा, न ही उन्हें पैसे रिफंड करेगा, चार्ट बनने के बाद पीएनआर नंबर से जांच सकेंगे स्थिति
- वैकल्पिक ट्रेन में बर्थ मिलने पर मूल ट्रेन से यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी, टिकट कैंसिल करवाने से लेकर अन्य मामलों में संबंधित ट्रेन के नियम लागू होंगे
- यात्रियों को मूल ट्रेन (जिसमें रिजर्वेशन करवाया था) के छूटने के समय के 12 घंटे के भीतर वाली ट्रेनों में रिजर्वेशन मिलेगा, बोर्डिंग स्टेशन बदलने का भी नियम
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