मध्यप्रदेश सूचना आयोग के सूचना आयुक्त श्री आत्मदी |
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भोपाल 28 नवम्बर 2017 (म.प्र ब्यूरों) मध्यप्रदेश सूचना आयोग के सूचना आयुक्त श्री आत्मदीप ने मध्यप्रदेश शासन के लोेकस्वास्थय एवं परिवार कल्याण विभाग के अपीलीय एवं लोकसूचना अधिकारी को चेतावनी देते हुए कहा है कि अपीलार्थी को समय सीमा में जानकारी नहीं दिये जाने पर आप दोनों के विरूद्ध धारा 20(1) एवं धारा 20(2) के अंतर्गत क्यों न दण्डात्मक कार्यवाही की जाए।
अपीलार्थी आर.एस.अग्रवाल ने स्टेट फार्मेसी कौन्सिल के बारे में जानकारी मांगी थी जिसमें लोकसूचना अधिकारी अपीलीय अधिकारी दोनों ने पत्र का जवाब तक नहीं दिया। यहाॅ तक कि मुख्य सूचना आयुक्त की बुलाई गई द्वितीय अपील के नोटिस में सूचना आयुक्त के समक्ष दोनों उपस्थित नहीं हुए।
इस पर सूचना आयुक्त ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अपीलीय एवं लोकसूचना अधिकारी को निर्देश दिये कि वे 23 नवम्बर 2017 को अपीलार्थी को जानकारी देकर आयोग के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करे।
उल्लेखनीय है कि 7 दिन बीतने के बाद भी स्वास्थय विभाग ने अपीलार्थी को जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है।
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